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आबकारी सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में अंतिम रिपोर्ट खारिज, कोर्ट ने दिए अग्रिम विवेचना के आदेश - high court

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) सुदेश कुमार ने आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 के पेपर लीक मामले में सीबीसीआईडी की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है.

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Published : Jan 28, 2020, 1:05 AM IST

लखनऊ: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) सुदेश कुमार ने आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 के पेपर लीक मामले में सीबीसीआईडी की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले की अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं.

25 सितम्बर 2016 को हुई थी परीक्षा
अंतिम रिपोर्ट को मामले के वादी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए चुनौती दी थी. उनकी ओर से कोर्ट में कहा गया कि 25 सितम्बर 2016 को आबकारी सिपाही परीक्षा के रविवार 1:30 बजे के सत्र की परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था. एक व्यक्ति को 12:51 बजे ही व्हाट्सएप पर पेपर और उसका उत्तर मिल गया था. वादी ने दलील दी कि सीबीसीआईडी की विवेचना अत्यंत सतही है. वादी का कहना था कि तीन व्यक्तियों लक्ष्मीकांत सिंह, भारत यादव और बृजेश यादव ने अपने मोबाइल में परीक्षा के पूर्व प्रश्न-पत्र का आना स्वीकार किया. इसके बाद भी सीबीसीआईडी ने इन साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए अंतिम रिपोर्ट भेज दी.

इसे भी पढ़ें - हाईकोर्ट ने 17 फरवरी तक मांगा सीएए प्रदर्शन में पुलिस पर दर्ज हुई शिकायतों का ब्योरा

अब तक घोषित नहीं हुआ परिणाम
जांच एजेंसी का यह रवैया बुनियादी स्तर पर गलत है. कोर्ट ने तथ्यों पर गौर करने के उपरांत कहा कि प्रथम दृष्टया विवेचना में त्रुटियां प्रतीत हो रही हैं. विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर विवेचना करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है. लिहाजा कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट खारिज करते हुए सीबीसीआईडी को अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि इस विवेचना के लम्बित रहने के कारण आबकारी परीक्षा 2016 का परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है.

लखनऊ: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) सुदेश कुमार ने आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 के पेपर लीक मामले में सीबीसीआईडी की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले की अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं.

25 सितम्बर 2016 को हुई थी परीक्षा
अंतिम रिपोर्ट को मामले के वादी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए चुनौती दी थी. उनकी ओर से कोर्ट में कहा गया कि 25 सितम्बर 2016 को आबकारी सिपाही परीक्षा के रविवार 1:30 बजे के सत्र की परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था. एक व्यक्ति को 12:51 बजे ही व्हाट्सएप पर पेपर और उसका उत्तर मिल गया था. वादी ने दलील दी कि सीबीसीआईडी की विवेचना अत्यंत सतही है. वादी का कहना था कि तीन व्यक्तियों लक्ष्मीकांत सिंह, भारत यादव और बृजेश यादव ने अपने मोबाइल में परीक्षा के पूर्व प्रश्न-पत्र का आना स्वीकार किया. इसके बाद भी सीबीसीआईडी ने इन साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए अंतिम रिपोर्ट भेज दी.

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अब तक घोषित नहीं हुआ परिणाम
जांच एजेंसी का यह रवैया बुनियादी स्तर पर गलत है. कोर्ट ने तथ्यों पर गौर करने के उपरांत कहा कि प्रथम दृष्टया विवेचना में त्रुटियां प्रतीत हो रही हैं. विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर विवेचना करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है. लिहाजा कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट खारिज करते हुए सीबीसीआईडी को अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि इस विवेचना के लम्बित रहने के कारण आबकारी परीक्षा 2016 का परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है.


आबकारी सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में अंतिम रिपोर्ट ख़ारिज
कोर्ट ने दिए अग्रिम विवेचना के आदेश
विधि संवाददाता
लखनऊ
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) सुदेश कुमार ने आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 के पेपर लीक मामले में सीबी-सीआईडी की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले की अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं
    अंतिम रिपोर्ट को मामले के वादी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए चुनौती दी थी
उनकी ओर से कोर्ट में कहा गया कि 25 सितम्बर 2016 को आबकारी सिपाही परीक्षा के रविवार 1.30 बजे के सत्र की परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था और एक व्यक्ति को 12.51 बजे ही व्हाट्सएप पर पेपर और उसका उत्तर मिल गया था वादी ने दलील दी कि सीबीसीआईडी की विवेचना अत्यंत सतही है वादी का कहना था कि तीन व्यक्तियों लक्ष्मीकांत सिंह, भारत यादव व बृजेश यदव ने अपने मोबाइल में परीक्षा के पूर्व प्रश्नपत्र का आना स्वीकार किया, इसके बाद भी सीबी-सीआईडी ने इन साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए अंतिम रिपोर्ट भेज दी जांच एजेंसी का यह रवैया बुनियादी स्तर पर गलत है कोर्ट ने तथ्यों पर गौर करने के उपरांत कहा कि प्रथम दृष्टया विवेचना में त्रुटियां प्रतीत हो रही हैं विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर विवेचना करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है लिहाजा कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट ख़ारिज करते हुए सीबी-सीआईडी को अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं उल्लेखनीय है कि इस विवेचना के लम्बित रहने के कारण आबकारी परीक्षा 2016 का परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है

 

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Chandan Srivastava
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