लखनऊ : बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने जेबा रिजवान की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जेबा रिजवान गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जेल में बंद थी. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने जेबा रिजवान की जमानत याचिका पर पारित किया है.
पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान के अधिवक्ता विवेक पांडेय ने बताया कि पहली सुनवाई पर न्यायालय ने राज्य सरकार से अभियुक्ता के आपराधिक इतिहास का विवरण मांगा था. इसके बाद सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्ता के विरुद्ध मात्र एक मुकदमा आईपीसी की धारा 302 व 120 बी के तहत दर्ज है. उल्लेखनीय है कि जेबा रिजवान उसके पिता रिजवान जहीर, पति रमीज समेत कुल 6 अभियुक्तों के खिलाफ बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी.
इस एफआईआर में रिजवान जहीर को गिरोह का मुखिया व अन्य अभियुक्तों को सदस्य बताया गया था. एफआईआर में कहा गया कि उक्त गिरोह ने पूर्व चेयरमैन फिरोज उर्फ पप्पू की हत्या 4 जनवरी 2022 को की थी. एफआईआर में कहा गया कि यह गिरोह राजनीतिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करता है व अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों में गवाहों को गवाही देने से रोकने के लिए भयभीत करता है. अभियुक्ता के अधिवक्ता ने बताया कि फिरोज उर्फ पप्पू की हत्या के मामले में जेबा रिजवान पर साजिश रचने का आरोप है व उसे जमानत भी मिल चुकी है.
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