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टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा का अधिकार मांगने के मामले की सुनावाई 31 मई को

टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा का अधिकार मांगने के मामले की सुनावाई 31 मई को होगी.

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Published : May 30, 2022, 9:22 PM IST

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टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार मांगने का मामला -मंगलवार को भी जारी रहेगी बहस

लखनऊः गोमती नदी किनारे के लक्ष्मण टीला स्थित लॉर्ड शेष नागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना व मालिकाना हक दिलाए जाने की मांग को लेकर दाखिल किए गए वाद पर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सिविल निगरानी याचिका पर सोमवार को बहस पूरी नही हो सकी. अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना ने शेष बहस सुनने के लिए 31 मई की सुबह 11 बजे का समय तय किया है.

पत्रावली के अनुसार वर्ष 2013 में लार्ड शेष नागेश टीलेश्वर महादेव की ओर से सिविल जज (जूनियर डिविजन) साउथ लखनऊ की अदालत में नियमित वाद दायर किया गया था जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य पक्षकार बनाए गए थे. अदालत से अनुरोध किया गया था कि टीले वाली मस्जिद के अंदर लार्ड शेष नागेश का मंदिर है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है. इस टीले वाले स्थान का मालिकाना हक दिलाया जाए व पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की भी मांग की गई थी.

इस नियमित वाद के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गई थी कि वाद कालबाधित है जिस पर सिविल जज साउथ की अदालत ने 25 सितम्बर 2017 को एक आदेश पारित कर कहा कि पक्षकारों को सुनने के बाद व मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार संपूर्ण वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता. इस आदेश के खिलाफ मौलाना सैयद शाह फजलुरहमान की ओर से मौलाना काजी सैयद शाह फजलुर मन्नान द्वारा जिला जज की अदालत में 11 अक्टूबर 2017 को सिविल निगरानी याचिका दाखिल की गई.

सिविल निगरानी याचिका में भगवान शेष नागेश टीलेश्वर महादेव, लक्ष्मण टीला शेषनाग तीर्थ भूमि स्थान, वीके श्रीवास्तव व नौ अन्य को पक्षकार बनाते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस महानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), थाना प्रभारी चौक एवं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी पक्षकार बनाया गया है.

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लखनऊः गोमती नदी किनारे के लक्ष्मण टीला स्थित लॉर्ड शेष नागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना व मालिकाना हक दिलाए जाने की मांग को लेकर दाखिल किए गए वाद पर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सिविल निगरानी याचिका पर सोमवार को बहस पूरी नही हो सकी. अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना ने शेष बहस सुनने के लिए 31 मई की सुबह 11 बजे का समय तय किया है.

पत्रावली के अनुसार वर्ष 2013 में लार्ड शेष नागेश टीलेश्वर महादेव की ओर से सिविल जज (जूनियर डिविजन) साउथ लखनऊ की अदालत में नियमित वाद दायर किया गया था जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य पक्षकार बनाए गए थे. अदालत से अनुरोध किया गया था कि टीले वाली मस्जिद के अंदर लार्ड शेष नागेश का मंदिर है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है. इस टीले वाले स्थान का मालिकाना हक दिलाया जाए व पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की भी मांग की गई थी.

इस नियमित वाद के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गई थी कि वाद कालबाधित है जिस पर सिविल जज साउथ की अदालत ने 25 सितम्बर 2017 को एक आदेश पारित कर कहा कि पक्षकारों को सुनने के बाद व मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार संपूर्ण वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता. इस आदेश के खिलाफ मौलाना सैयद शाह फजलुरहमान की ओर से मौलाना काजी सैयद शाह फजलुर मन्नान द्वारा जिला जज की अदालत में 11 अक्टूबर 2017 को सिविल निगरानी याचिका दाखिल की गई.

सिविल निगरानी याचिका में भगवान शेष नागेश टीलेश्वर महादेव, लक्ष्मण टीला शेषनाग तीर्थ भूमि स्थान, वीके श्रीवास्तव व नौ अन्य को पक्षकार बनाते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस महानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), थाना प्रभारी चौक एवं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी पक्षकार बनाया गया है.

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