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पंचायत भवनों के अनाधिकृत निर्माणों पर HC ने की सख्त टिप्पणी - लखनऊ हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के गांवों में पंचायत भवनों के अनाधिकृत निर्माण पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अनाधिकृत निर्माणों से सम्बंधित मुकदमे काफी संख्या में आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है.

अनाधिकृत निर्माणों पर HC ने की सख्त टिप्पणी
अनाधिकृत निर्माणों पर HC ने की सख्त टिप्पणी
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Published : Dec 5, 2020, 8:29 AM IST

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत भवनों के अनाधिकृत निर्माण पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित मुकदमे रोज काफी संख्या में आ रहे हैं, जो सही नहीं है. इससे सम्बन्धित विभागों को भी कोर्ट ने लताड़ लगाई है. उनका कहना है कि विभाग ऐसे विवादों और मुकदमों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है.

HC की फटकार

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने बहराइच के नानबच्चा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर ये टिप्पणी की है. ये याचिका एक पंचायत भवन के अनाधिकृत निर्माण को लेकर दायर की गयी थी. याचिका में बहराइच के पयागपुर तहसील के सरकाही गांव में पंचायत भवन के निर्माण को अनाधिकृत बताया गया है. कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा है कि पंचायत भवनों के निर्माण सम्बन्धी कितनी रिट याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. न्यायालय ने प्रमुख सचिव को ये भी बताने का निर्देश दिया है कि ऐसे विवादों से राहत के लिए उनका विभाग किस तरह की कार्रवाई कर रहा है. कोर्ट ने दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिये हैं.

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत भवनों के अनाधिकृत निर्माण पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित मुकदमे रोज काफी संख्या में आ रहे हैं, जो सही नहीं है. इससे सम्बन्धित विभागों को भी कोर्ट ने लताड़ लगाई है. उनका कहना है कि विभाग ऐसे विवादों और मुकदमों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है.

HC की फटकार

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने बहराइच के नानबच्चा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर ये टिप्पणी की है. ये याचिका एक पंचायत भवन के अनाधिकृत निर्माण को लेकर दायर की गयी थी. याचिका में बहराइच के पयागपुर तहसील के सरकाही गांव में पंचायत भवन के निर्माण को अनाधिकृत बताया गया है. कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा है कि पंचायत भवनों के निर्माण सम्बन्धी कितनी रिट याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. न्यायालय ने प्रमुख सचिव को ये भी बताने का निर्देश दिया है कि ऐसे विवादों से राहत के लिए उनका विभाग किस तरह की कार्रवाई कर रहा है. कोर्ट ने दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिये हैं.

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