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लखनऊ: सरकार ने 8 जून से मिलने वाली छूट के लिए जारी की गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक-1 की समीक्षा कर 8 जून से दी जाने वाली छूट के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से तभी जीत मिलेगी, जब एक-एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सारे प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए.

 guidelines for hotels and religious places in up
सरकार ने जारी की गाइडलाइन
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Published : Jun 6, 2020, 5:45 PM IST

Updated : Jun 6, 2020, 5:53 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-11 के उच्चाधिकारियों के साथ अनलॉक-1 की समीक्षा कर 8 जून से दी जाने वाली छूट के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मुख्य सचिव और गृह विभाग की तरफ से जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से तभी जीत मिलेगी, जब एक-एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सारे प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए. सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए. सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक व्यक्ति को एक स्थान पर जुटने को मना किया गया है.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से जो छूट दी जा रही है, उसके लिए गाइडलाइन जारी करा दिया गया है. कोविड की रोकथाम के लिए सामान्य उपाय बताए गए हैं. गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि 65 वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे. इन सबको सलाह दी गई है कि जब तक आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलें. बाहर निकलने वाले लोग कोविड-19 के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन करें.

होटल, धार्मिक स्थल के लिए जारी की गई गाइडलाइन
होटल, धार्मिक स्थल के लिए जारी की गई गाइडलाइन में प्रमुखता से कहा गया है कि मास्क लगाए बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा. चाहे वह संस्था का व्यक्ति हो या फिर वहां आने वाले श्रद्धालु. होटल के लोगों को भी इसका पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को दो गज की दूरी यानी छह फिट की दूरी बनाकर रखनी होगी. होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश करने से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजेशन से हाथ को सैनिटाइज करना होगा. हर धार्मिक स्थल, होटल में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.


छींकते, खांसते समय मुंह को ढककर रखना अनिवार्य
छींकते, खांसते समय मुंह को ढककर रखना अनिवार्य है. यदि उपलब्ध हो तो टिशू पेपर का इस्तेमाल करके और उसका उचित डिस्पोजल किया जाए. यदि किसी को कोरोना के लक्षण प्रतीत होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर फोन करें. थूकने को लेकर भी सख्ती से रोक लगाई गई है.

प्रोटोकॉल का करना होगा अनुपालन
कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं. जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके ही धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे. इसके लिए बताए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा. धर्मस्थल के अंदर एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एक स्थान पर नहीं रहेंगे. जहां भी लोग खड़े हों दूरी बनाकर रखें. लक्षण युक्त व्यक्ति को धार्मिक स्थल के अंदर नहीं जाना चाहिए और जाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी.

धार्मिक स्थल पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम किया जाए स्थापित
हर धार्मिक स्थल पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को सूचना दी जाए. कोविड-19 में जागरूक रहने की बार-बार अपील की जाए. वातानुकूलित भवनों का 24 से 30 डिग्री तापमान रहे. धार्मिक ग्रंथ और मूर्ति कोई नहीं छुएगा. प्रसाद का वितरण नहीं होगा. कम्युनिटी किचन, लंगर में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.


बीमार व्यक्तियों को कार्यालय बुलाने से बचा जाए
बीमार व्यक्तियों को कार्यालय बुलाने से बचा जाए. घर से ही कार्य करने की इजाजत दी जाए. कार्यालय में लोगों का आवागमन बहुत नहीं किया जाए. निर्धारित लोगों को ही कार्यालय के अंदर आने दिया जाए. कार्यालय में अगर कतार लगानी पड़े तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए. कार्यालय का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहे. खुली हवा का भी प्रबंध किया जाए.

ई-पेमेंट की हर हाल में व्यवस्था
शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में आवश्यक होगा कि अगर सीसीटीवी लगा है तो वह क्रियाशील रहे. प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. फेस कवर, फेस मास्क लगाया जाएगा. होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स में ई-पेमेंट की व्यवस्था हर हाल में कराई जाए. टेबल छोड़ते समय डिसइनफेक्ट किया जाए, ताकि दूसरा व्यक्ति उस पर आए तो उसे संक्रमण की आशंका न हो. होटल में आने वाले व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री भी ली जाए.


मनरेगा में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के दिए गए निर्देश
यह गाइडलाइन मुख्य सचिव और गृह विभाग की तरफ से हर जिले को जारी कर दिया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मनरेगा में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए हैं. नगर विकास और ग्राम विकास विभाग द्वारा पटरी दुकानदारों के लिए कार्य किया जा रहा है. पटरी दुकानदारों को छोटे ऋण देने के लिए सरकार ने कहा है.

स्थापित किए जाए टेस्टिंग लैब
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि टेस्टिंग की क्षमता का लगातार विस्तार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हर मंडल मुख्यालयों पर टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए. स्वास्थ विभाग की तरफ से प्रयोगशाला में स्थापित की जा रही है. सभी जनों को डोनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है. इस मशीन से कोविड-19 की टेस्टिंग हो जाती है.


यूपी में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 10 हजार के पार
नॉन कोविड केयर के अलावा अस्पतालों में सभी प्रकार की सर्जरी शुरू हो गई है. आपातकालीन सर्जरी पहले से हो रही थी. जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके घर वालों को दवाई दी जा रही हैं, लेकिन ध्यान रहे गर्भवती महिला और बच्चों को यह दवा नहीं दी जानी है. प्रदेश में अब तक 10 हजार 103 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं. 3927 कोरोना के एक्टिव केस हैं. 5908 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. 268 लोगों की मृत्यु हुई है. कल प्रदेश में 11318 सैंपल की जांच की गई.

ये भी पढ़ें- लखनऊ में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में इजाफा, लगातार दूसरे दिन बुजुर्ग की मौत

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-11 के उच्चाधिकारियों के साथ अनलॉक-1 की समीक्षा कर 8 जून से दी जाने वाली छूट के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मुख्य सचिव और गृह विभाग की तरफ से जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से तभी जीत मिलेगी, जब एक-एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सारे प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए. सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए. सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक व्यक्ति को एक स्थान पर जुटने को मना किया गया है.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से जो छूट दी जा रही है, उसके लिए गाइडलाइन जारी करा दिया गया है. कोविड की रोकथाम के लिए सामान्य उपाय बताए गए हैं. गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि 65 वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे. इन सबको सलाह दी गई है कि जब तक आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलें. बाहर निकलने वाले लोग कोविड-19 के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन करें.

होटल, धार्मिक स्थल के लिए जारी की गई गाइडलाइन
होटल, धार्मिक स्थल के लिए जारी की गई गाइडलाइन में प्रमुखता से कहा गया है कि मास्क लगाए बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा. चाहे वह संस्था का व्यक्ति हो या फिर वहां आने वाले श्रद्धालु. होटल के लोगों को भी इसका पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को दो गज की दूरी यानी छह फिट की दूरी बनाकर रखनी होगी. होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश करने से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजेशन से हाथ को सैनिटाइज करना होगा. हर धार्मिक स्थल, होटल में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.


छींकते, खांसते समय मुंह को ढककर रखना अनिवार्य
छींकते, खांसते समय मुंह को ढककर रखना अनिवार्य है. यदि उपलब्ध हो तो टिशू पेपर का इस्तेमाल करके और उसका उचित डिस्पोजल किया जाए. यदि किसी को कोरोना के लक्षण प्रतीत होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर फोन करें. थूकने को लेकर भी सख्ती से रोक लगाई गई है.

प्रोटोकॉल का करना होगा अनुपालन
कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं. जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके ही धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे. इसके लिए बताए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा. धर्मस्थल के अंदर एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एक स्थान पर नहीं रहेंगे. जहां भी लोग खड़े हों दूरी बनाकर रखें. लक्षण युक्त व्यक्ति को धार्मिक स्थल के अंदर नहीं जाना चाहिए और जाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी.

धार्मिक स्थल पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम किया जाए स्थापित
हर धार्मिक स्थल पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को सूचना दी जाए. कोविड-19 में जागरूक रहने की बार-बार अपील की जाए. वातानुकूलित भवनों का 24 से 30 डिग्री तापमान रहे. धार्मिक ग्रंथ और मूर्ति कोई नहीं छुएगा. प्रसाद का वितरण नहीं होगा. कम्युनिटी किचन, लंगर में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.


बीमार व्यक्तियों को कार्यालय बुलाने से बचा जाए
बीमार व्यक्तियों को कार्यालय बुलाने से बचा जाए. घर से ही कार्य करने की इजाजत दी जाए. कार्यालय में लोगों का आवागमन बहुत नहीं किया जाए. निर्धारित लोगों को ही कार्यालय के अंदर आने दिया जाए. कार्यालय में अगर कतार लगानी पड़े तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए. कार्यालय का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहे. खुली हवा का भी प्रबंध किया जाए.

ई-पेमेंट की हर हाल में व्यवस्था
शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में आवश्यक होगा कि अगर सीसीटीवी लगा है तो वह क्रियाशील रहे. प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. फेस कवर, फेस मास्क लगाया जाएगा. होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स में ई-पेमेंट की व्यवस्था हर हाल में कराई जाए. टेबल छोड़ते समय डिसइनफेक्ट किया जाए, ताकि दूसरा व्यक्ति उस पर आए तो उसे संक्रमण की आशंका न हो. होटल में आने वाले व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री भी ली जाए.


मनरेगा में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के दिए गए निर्देश
यह गाइडलाइन मुख्य सचिव और गृह विभाग की तरफ से हर जिले को जारी कर दिया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मनरेगा में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए हैं. नगर विकास और ग्राम विकास विभाग द्वारा पटरी दुकानदारों के लिए कार्य किया जा रहा है. पटरी दुकानदारों को छोटे ऋण देने के लिए सरकार ने कहा है.

स्थापित किए जाए टेस्टिंग लैब
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि टेस्टिंग की क्षमता का लगातार विस्तार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हर मंडल मुख्यालयों पर टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए. स्वास्थ विभाग की तरफ से प्रयोगशाला में स्थापित की जा रही है. सभी जनों को डोनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है. इस मशीन से कोविड-19 की टेस्टिंग हो जाती है.


यूपी में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 10 हजार के पार
नॉन कोविड केयर के अलावा अस्पतालों में सभी प्रकार की सर्जरी शुरू हो गई है. आपातकालीन सर्जरी पहले से हो रही थी. जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके घर वालों को दवाई दी जा रही हैं, लेकिन ध्यान रहे गर्भवती महिला और बच्चों को यह दवा नहीं दी जानी है. प्रदेश में अब तक 10 हजार 103 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं. 3927 कोरोना के एक्टिव केस हैं. 5908 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. 268 लोगों की मृत्यु हुई है. कल प्रदेश में 11318 सैंपल की जांच की गई.

ये भी पढ़ें- लखनऊ में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में इजाफा, लगातार दूसरे दिन बुजुर्ग की मौत

Last Updated : Jun 6, 2020, 5:53 PM IST
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