लखनऊ: शासन की ओर से जारी चिह्नित सूची में नामित गैंगस्टर एहसान गाजी उर्फ जीशान को गिरोह बंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने पौने तीन साल के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. अभियोजन की ओर से बताया कि त्रिवेणी नगर अलीगंज के रहने वाले एहसान गाजी उर्फ जीशान के विरुद्ध 14 मई 2020 को थानाध्यक्ष हसनगंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसके गिरोह के सदस्य आलोक मिश्रा को भी नामित किया गया था. बहस के दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपी के आतंक के कारण जनता व पीड़ित व्यक्ति पुलिस में सूचना दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं. जिसके कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ता गया. अदालत को यह भी बताया गया कि शासन द्वारा आरोपी को चिन्हित गैंगस्टर्स की सूची में डाला गया था.
लूट व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास: अपर सत्र न्यायाधीश मोहिन्दर कुमार ने लूट व हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए नूर मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील शैलेन्द्र कुमार यादव के मुताबिक इस मामले की एफआईआर अंजुम ने थाना ठाकुरगंज में दर्ज कराई थी. 2 अगस्त 2008 को अंजुम का भाई मो. इरशाद गायब हो गया. करीब सवा माह बाद अजगैन इलाके में उसका शव बरामद हुआ था. विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया. अभियुक्त के पास से मृतक की मारुति वैन बरामद हुई थी.
दुष्कर्म में सात वर्ष की सजा: पॉक्सो के विशेष जज पवन कुमार राय ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गएअभियुक्त हरिराम चौहान को सात वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह व अरुण कुमार के मुताबिक चार जुलाई, 2017 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना हुसैनगंज में दर्ज कराई थी.
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