लखनऊ : एटीएस की प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी ने फर्जी आईडी से भारतीय सिम एक्टिवेट कर चीन व अन्य देशों को भेजने के मामले में निरुद्ध तेलंगाना के प्रशांत कुमार पोटेल्ली की चार दिनों की पुलिस रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली है. वहीं, फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारी संख्या में फैक्ट्री मेड 315 बोर के राइफल व 12 बोर की बंदूकें खरीद कर बिहार में बेचने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त राज किशोर राय की भी चार दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूर किया गया है. इन दोनों की कस्टडी रिमांड की यह अवधि 4 मार्च की सुबह 10 बजे से शुरु होगी. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक पंकज अवस्थी की अर्जी पर दिया है.
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'अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सदस्य है अभियुक्त प्रशांत'
विवेचक का कहना है कि अभियुक्त प्रशांत एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सदस्य है. इसके गिरोह के सदस्य सिम के जरिए ऑनलाइन बैंक एकाउंट खोलकर आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धनराशि का अदान-प्रदान करते थे. यह धनराशि हवाला कारोबार व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रयोग करते हैं. इसने हैदराबाद में एक कंपनी स्थापित की है तथा यह होटल स्टार स्प्रिंग से भी काफी सामानों को चीन भेजता था. इससे कंपनी व होटल में प्रयोग किए गए दस्तावेजों को बरामद किया जाना है. चीनी नागरिकों का मोबाइल नंबर व फोटो भी प्राप्त करना है.
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'फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस तैयार करता था राज किशोर राय'
वहीं, अभियुक्त राज किशोर राय की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते हुए कहा गया कि जिन दुकानों से इसने शस्त्र-कारतूस खरीदे, उनकी शिनाख्त करानी है. जिन व्यक्तियों के नाम से फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस तैयार किए, उनकी भी तस्दीक करानी है. लिहाजा इन दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की जाए.