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बलिया के तत्कालीन चकबंदी अधिकारी सहित चार अफसर नपे, FIR के निर्देश, जानिए क्यों हुई कार्रवाई

मऊ में भ्रष्टाचार के मामले में बलिया में तैनात चकबंदी अधिकारी (consolidation officer suspended in Ballia) समेत चार कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. इनमें तीन लेखपाल शामिल हैं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 1, 2023, 8:05 PM IST

लखनऊ : चकबंदी विभाग में पूर्व में हुई अनियमितता के मामले में बलिया के तत्कालीन चकबंदी अधिकारी सहित चार के खिलाफ निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि 'ग्राम सरसेना, परगना चिरैयाकोट तहसील मोहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ के शिकायती प्रार्थना पत्र पर ग्राम के अन्तिम अभिलेख में की गई अनियमितताओं की जांच निदेशालय स्तर से गठित समिति द्वारा कराई गई थी. समिति की जांच रिपोर्ट में यह बात संज्ञान में आई कि तत्कालीन चकबंदी अधिकारी द्वारा 30 जून 2016 पारित करके खेलकूद के मैदान के लिए भूमि सुरक्षित कर खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया. साथ ही यह आरक्षण बिना चकबंदी समिति के प्रस्ताव के ही तथा बिना ग्राम सभा को नोटिस दिये पारित किया गया था.

चकबंदी आयुक्त ने नवीन कुमार
चकबंदी आयुक्त ने नवीन कुमार


चकबंदी आयुक्त ने नवीन कुमार ने बताया कि 'तत्कालीन चकबंदी अधिकारी जगदीश कुमार सम्प्रति चकबंदी अधिकारी बलिया को निलम्बित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है. साथ ही अन्य खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के दोषी तत्कालीन चकबंदीकर्ता इन्द्रजीत यादव सम्प्रति चकबंदीकर्ता संतकबीर नगर तथा प्रमोद कुमार पांडेय व यशवन्त सिंह, चकबंदी लेखपाल को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है. इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा अन्तिम अभिलेख भूचित्र में की गई त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए जिलाधिकारी व जिला उप संचालक चकबंदी को भी निर्देशित किया गया है.'

यह भी पढ़ें : Lalitpur Crime News: एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी लेखपाल को 10 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

यह भी पढ़ें : चकबंदी अधिकारी से साथ सहायक चकबंदी अधिकारी ने की मारपीट

लखनऊ : चकबंदी विभाग में पूर्व में हुई अनियमितता के मामले में बलिया के तत्कालीन चकबंदी अधिकारी सहित चार के खिलाफ निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि 'ग्राम सरसेना, परगना चिरैयाकोट तहसील मोहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ के शिकायती प्रार्थना पत्र पर ग्राम के अन्तिम अभिलेख में की गई अनियमितताओं की जांच निदेशालय स्तर से गठित समिति द्वारा कराई गई थी. समिति की जांच रिपोर्ट में यह बात संज्ञान में आई कि तत्कालीन चकबंदी अधिकारी द्वारा 30 जून 2016 पारित करके खेलकूद के मैदान के लिए भूमि सुरक्षित कर खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया. साथ ही यह आरक्षण बिना चकबंदी समिति के प्रस्ताव के ही तथा बिना ग्राम सभा को नोटिस दिये पारित किया गया था.

चकबंदी आयुक्त ने नवीन कुमार
चकबंदी आयुक्त ने नवीन कुमार


चकबंदी आयुक्त ने नवीन कुमार ने बताया कि 'तत्कालीन चकबंदी अधिकारी जगदीश कुमार सम्प्रति चकबंदी अधिकारी बलिया को निलम्बित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है. साथ ही अन्य खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के दोषी तत्कालीन चकबंदीकर्ता इन्द्रजीत यादव सम्प्रति चकबंदीकर्ता संतकबीर नगर तथा प्रमोद कुमार पांडेय व यशवन्त सिंह, चकबंदी लेखपाल को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है. इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा अन्तिम अभिलेख भूचित्र में की गई त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए जिलाधिकारी व जिला उप संचालक चकबंदी को भी निर्देशित किया गया है.'

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