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प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धारा 188 के अलावा महामारी अधिनियम की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

लखनऊ समाचार
पान मसाला सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
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Published : Apr 3, 2020, 1:19 AM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की सप्लाई करने वाले 4 लोगोंं को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन आरोपियों के पास से प्रतिबंधित सिगरेट के आठ कार्टून, के अलावा बीड़ी के 4 कार्टून, 10 बोरी प्रतिबंधित गुटखा और बीस बोरी तंबाकू के अलावा अन्य सामान भी बरामद किया है.

राजधानी लखनऊ में यह पहला मामला है जो एनडीआरएफ एक्ट सेक्शन 51 के तहत दर्ज किया गया है. डीसीपी नॉर्थ सरफेस त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार को इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने गश्त के दौरान चार आरोपी अजय कुमार, अर्जुन जयसवाल, दिलीप कुमार, आदित्य कुमार को प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला सिगरेट बीड़ी तंबाकू की सप्लाई करते हुए पकड़ा, इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से काफी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ.

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 188, महामारी अधिनियम की धारा तीन, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की सप्लाई करने वाले 4 लोगोंं को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन आरोपियों के पास से प्रतिबंधित सिगरेट के आठ कार्टून, के अलावा बीड़ी के 4 कार्टून, 10 बोरी प्रतिबंधित गुटखा और बीस बोरी तंबाकू के अलावा अन्य सामान भी बरामद किया है.

राजधानी लखनऊ में यह पहला मामला है जो एनडीआरएफ एक्ट सेक्शन 51 के तहत दर्ज किया गया है. डीसीपी नॉर्थ सरफेस त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार को इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने गश्त के दौरान चार आरोपी अजय कुमार, अर्जुन जयसवाल, दिलीप कुमार, आदित्य कुमार को प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला सिगरेट बीड़ी तंबाकू की सप्लाई करते हुए पकड़ा, इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से काफी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ.

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 188, महामारी अधिनियम की धारा तीन, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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