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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भेजा गया नैनी सेंट्रल जेल

पूर्व सांसद धनंजय सिंह
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Published : Mar 5, 2021, 1:00 PM IST

Updated : Mar 5, 2021, 3:51 PM IST

12:54 March 05

धनंजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

कोर्ट में सरेंडर करने के बाद धनंजय सिंह को भेजा गया नैनी सेंट्रल जेल.

प्रयागराजः जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करते प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया. जौनपुर में दर्ज 2017 के केस में धनंजय सिंह के जमानतदार ने अपनी जमानत वापस ले ली, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में 1 अप्रैल को होगी.

अजीत सिंह हत्या कांड में धनंजय सिंह आरोपी
धनंजय सिंह को लखनऊ में हुए चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी बनाया है, जिसके बाद से धनंजय सिंह फरार चल रहे थे. फरार पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की दोपहर जौनपुर के पूर्व सांसद कई वकीलों के बीच प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पुराने मामले में पेश हुए. वहीं उनके जमानतदार द्वारा जमानत वापस लिए जाने की अर्जी दी गयी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पूर्व सांसद की जमानत को निरस्त करते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया.

खुटहन मामले में हुई जमानत निरस्त
जौनपुर के खुटहन थाने में 2017 में धनंजय सिंह के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया था. उसी मामले में आज उनकी जमानत निरस्त करते हुए कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है. खुटहन थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 687/17 में धनंजय सिंह को आरोपी बनाया गया था, जिसमें उनके ऊपर 147, 148, 149, 323, 504, 506, 332, 356, 427 के साथ लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम और 7 सीएल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में आशुतोष शर्मा ने पूर्व सांसद की जमानत ली थी.

अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने पर वापस ली जमानत
पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में सामने आने के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद पर 25 हजार का इनाम घोषित किया. धनंजय सिंह पर इनाम घोषित होने के बाद जमानतदार ने पूर्व सांसद की जमानत को वापस लेने के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दे दी. आज उसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानतदार की जमानत वापस लेने की अर्जी स्वीकार कर ली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत को निरस्त कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व सांसद को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया, जहां से पुलिस ने पूर्व सांसद को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया.

यह भी पढ़ेंः-बंगाल चुनाव : टीएमसी उम्मीदवारों की सूची जारी, 50 महिलाओं को मिला टिकट

धनंजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर
बता दें कि प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सरेंडर आज दोपहर सरेंडर कर दिया. लखनऊ पुलिस ने इनपर 25 हजार का इनाम घोषित किया है. धनंजय सिंह पर लखनऊ में पूर्व ब्लाक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का आरोप है. लखनऊ के विभूतिखंड थाने में धनंजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया था.

अवैध संपत्तियों का ब्यौरा
डीएसपी ईस्ट संजीव सुमन के अनुसार धनंजय और गिरधारी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों का ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है. इन सम्पत्तियों में लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर छह फ्लैट, दो फार्म हाउस, गोमतीनगर में लैब, फर्जी दस्तावेजों से बनायी गई कई कम्पनियां, दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, फतेहगढ़, बाराबंकी में कई फ्लैट व मकान, पेट्रोल पंप हैं.

12:54 March 05

धनंजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

कोर्ट में सरेंडर करने के बाद धनंजय सिंह को भेजा गया नैनी सेंट्रल जेल.

प्रयागराजः जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करते प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया. जौनपुर में दर्ज 2017 के केस में धनंजय सिंह के जमानतदार ने अपनी जमानत वापस ले ली, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में 1 अप्रैल को होगी.

अजीत सिंह हत्या कांड में धनंजय सिंह आरोपी
धनंजय सिंह को लखनऊ में हुए चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी बनाया है, जिसके बाद से धनंजय सिंह फरार चल रहे थे. फरार पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की दोपहर जौनपुर के पूर्व सांसद कई वकीलों के बीच प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पुराने मामले में पेश हुए. वहीं उनके जमानतदार द्वारा जमानत वापस लिए जाने की अर्जी दी गयी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पूर्व सांसद की जमानत को निरस्त करते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया.

खुटहन मामले में हुई जमानत निरस्त
जौनपुर के खुटहन थाने में 2017 में धनंजय सिंह के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया था. उसी मामले में आज उनकी जमानत निरस्त करते हुए कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है. खुटहन थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 687/17 में धनंजय सिंह को आरोपी बनाया गया था, जिसमें उनके ऊपर 147, 148, 149, 323, 504, 506, 332, 356, 427 के साथ लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम और 7 सीएल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में आशुतोष शर्मा ने पूर्व सांसद की जमानत ली थी.

अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने पर वापस ली जमानत
पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में सामने आने के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद पर 25 हजार का इनाम घोषित किया. धनंजय सिंह पर इनाम घोषित होने के बाद जमानतदार ने पूर्व सांसद की जमानत को वापस लेने के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दे दी. आज उसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानतदार की जमानत वापस लेने की अर्जी स्वीकार कर ली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत को निरस्त कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व सांसद को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया, जहां से पुलिस ने पूर्व सांसद को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया.

यह भी पढ़ेंः-बंगाल चुनाव : टीएमसी उम्मीदवारों की सूची जारी, 50 महिलाओं को मिला टिकट

धनंजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर
बता दें कि प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सरेंडर आज दोपहर सरेंडर कर दिया. लखनऊ पुलिस ने इनपर 25 हजार का इनाम घोषित किया है. धनंजय सिंह पर लखनऊ में पूर्व ब्लाक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का आरोप है. लखनऊ के विभूतिखंड थाने में धनंजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया था.

अवैध संपत्तियों का ब्यौरा
डीएसपी ईस्ट संजीव सुमन के अनुसार धनंजय और गिरधारी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों का ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है. इन सम्पत्तियों में लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर छह फ्लैट, दो फार्म हाउस, गोमतीनगर में लैब, फर्जी दस्तावेजों से बनायी गई कई कम्पनियां, दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, फतेहगढ़, बाराबंकी में कई फ्लैट व मकान, पेट्रोल पंप हैं.

Last Updated : Mar 5, 2021, 3:51 PM IST
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