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उन्नाव रेप केस: पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बरी, जानें क्या है मामला

उन्नाव रेप मामले में दोषी और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता और उसके वकील के साथ हुए सड़क हादसे में साजिश रचने के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस हादसे में किसी भी आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला है.

पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बरी
पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बरी
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Published : Dec 20, 2021, 9:21 PM IST

Updated : Dec 20, 2021, 10:11 PM IST

नई दिल्ली/लखनऊ: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले के दोषी और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता और उसके वकील के साथ हुए सड़क हादसे में साजिश रचने के आरोपों से मुक्त कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने ये आदेश दिया.



बता दें कि जुलाई 2019 में एक ट्रक ने उन्नाव रेप पीड़िता, उसके परिजनों और उसके वकील को लेकर जा रही कार को टक्कर मार दी थी. उस हादसे में रेप पीड़िता के दो परिजनों की मौत हो गई थी. इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 12 लोगों को इस हादसे की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस हादसे में किसी भी आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला है.

ये भी पढ़ें- उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा

20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

नई दिल्ली/लखनऊ: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले के दोषी और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता और उसके वकील के साथ हुए सड़क हादसे में साजिश रचने के आरोपों से मुक्त कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने ये आदेश दिया.



बता दें कि जुलाई 2019 में एक ट्रक ने उन्नाव रेप पीड़िता, उसके परिजनों और उसके वकील को लेकर जा रही कार को टक्कर मार दी थी. उस हादसे में रेप पीड़िता के दो परिजनों की मौत हो गई थी. इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 12 लोगों को इस हादसे की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस हादसे में किसी भी आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला है.

ये भी पढ़ें- उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा

20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

Last Updated : Dec 20, 2021, 10:11 PM IST
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