लखनऊ: लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) जोन-8 क्षेत्रान्तर्गत स्थित विस्तारित क्षेत्र असंल एपीआई जो हाईटेक टाउनशिप निति के नियम शर्तों के अधीन सम्पूर्ण कैम्पस की साफ-सफाई, कूड़ा उठान, सीवर व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क की देख-रेख व मरम्मत सम्बंधी समस्त कार्य असंल एपी आई इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर से नहीं किया जा रहा है. इस वजह से नगर निगम की किरकिरी हो रही है.
आला अधिकारियों की नाराजगी के बाद क्षेत्रीय सफाई एवं खाघ निरीक्षक सुमित मित्रा ने निरीक्षण किया. इस दौरान असंल एपीआई की ओर से फूड़ वेण्डरो को कैम्पस के अन्दर आवंटित स्थल पर सफाई न करने के कारण काफी कूड़ा बिखरा पड़ा पाया गया. अपने कैम्पस की सफाई समयबद्ध न कराने पर अंसल पर 5000 रु का जुमार्ना लगाया गया है. दो जनवरी को दोबारा सम्बंधित सफाई एव खाघ निरीक्षक ने कैम्पस का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के समय पुन: फूड वेंडर्स को कैम्पस के अन्दर आवंटित स्थल पर जगह-जगह पर काफी कूड़ा बिखरा पड़ा पाया गया. वीवीआईपी आगमन के दौरान कैम्पस के अन्दर कूड़ा समय से न उठने के कारण आला अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की. जबकि सारा उत्तरदायित्व सम्बंधित संस्था के ठोस अपशिष्ट कुप्रबंधन का था. फूड वेण्डरों को आवंटित क्षेत्र मेदांता अस्पताल में मरीज व तीमारदारो को देखने के लिये गणमान्य व्यक्तियों का आवागमन निरन्तर बना रहता है.
अंसल एपी आ की ओर से सफाई न कराने पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 386, 389, व 398 एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010 के तहत कूड़े के सड़क एवं खुले सार्वजनिक स्थल पर फेंकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है. इसके चलते पर सम्बंधित संस्था पर 25000 रु का जुमार्ना लगाया गया. मेदांता के गेट न०-2 के सामने असंल एपीआई की ओर से आवंटित फूड वेंडर के आवंटित क्षेत्र पंडित जी का होटल के सामने बना सीवन मेनहोल चोक होकर ओवरफ्लो हो रहा है.
इसकी सफाई एवं अनुरक्षण सम्बंधी सभी व्यवस्थाये असंल एपीआई की ओर से ही देखी जा रही है. जलकल विभाग जीएम के निर्देश पर असंल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अधिशासी अभियन्ता-जोन-8 जलकल विभाग की ओर से नोटिस निर्गत की गयी. अर्थदण्ड़ का भुगतान न करने पर सम्बंधित संस्था पर नगर निगम अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की चेतावनी जारी की गई है.