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दिल्ली-NCR में 8 नवंबर तक बंद रहेंगी फैक्ट्रियां, आबोहवा देख EPCA ने लिया फैसला - The poisonous air of Delhi-NCR

दिल्ली-एनसीआर में बढ़े प्रदूषण को देखते हुए मॉनिटरिंग कमेटी EPCA ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध का वक्त बढ़ा दिया है.

NCR में 8 नवंबर तक बंद रहेंगी फैक्ट्रियां.
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Published : Nov 5, 2019, 11:24 PM IST

Updated : Nov 6, 2019, 12:09 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की आबोहवा को देखते हुए मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की मियाद बढ़ा दी है. इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था. इसमें दिल्ली-NCR के वो तमाम कारोबार शामिल हैं जो किसी भी तरह से कोयले या किसी दूसरे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. अभी के वक्त में यह मियाद 8 नवंबर तक बढ़ाई गई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों को अगले आदेश तक रोकने को कहा है.

कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्री के काम पर रोक
कमेटी चेयरमैन भूरेलाल के मुताबिक 8 नवंबर तक NCR के जिलों में हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रेशर्स को पूरी तरह बंद रखने का आदेश है. फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ और भिवाड़ी जैसी जगहों पर कोयले या नेचुरल गैस से अलग किसी दूसरे फ्यूल(ईंधन) से चलने वाली इंडस्ट्रीज का काम भी पूरी तरह बंद रहेगा.

इससे अलग दिल्ली में भी PNG से अलग फ्यूल से चलने वाले कारोबारों पर रोक लगाई गई है. आदेश में कहा गया है कि पटाखे जलाने पर पूरी तरह बैन है. यहां वो तमाम अहतियात बरतने को कहा गया है, जिससे प्रदूषण स्तर में सुधार हो सकता है. नाईट पेट्रोलिंग टीम, विजिलेंस, उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई भी इसमें शामिल हैं.

प्रदूषण के स्तर में हुआ मामूली सुधार
गौर करने वाली बात है कि बीते दिन हवाओं के चलने से प्रदूषण के स्तर में मामुली सुधार हुआ है. मंगलवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 दर्ज किया गया है. ये स्तर खतरनाक श्रेणी में तो है, लेकिन पिछले दिन की तुलना में कम है. मौसम विभाग की मुताबिक हवाओं के चलने से इसमें सुधार होगा. हालांकि 7 नवंबर को हल्की बारिश और उमस के बाद इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की आबोहवा को देखते हुए मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की मियाद बढ़ा दी है. इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था. इसमें दिल्ली-NCR के वो तमाम कारोबार शामिल हैं जो किसी भी तरह से कोयले या किसी दूसरे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. अभी के वक्त में यह मियाद 8 नवंबर तक बढ़ाई गई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों को अगले आदेश तक रोकने को कहा है.

कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्री के काम पर रोक
कमेटी चेयरमैन भूरेलाल के मुताबिक 8 नवंबर तक NCR के जिलों में हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रेशर्स को पूरी तरह बंद रखने का आदेश है. फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ और भिवाड़ी जैसी जगहों पर कोयले या नेचुरल गैस से अलग किसी दूसरे फ्यूल(ईंधन) से चलने वाली इंडस्ट्रीज का काम भी पूरी तरह बंद रहेगा.

इससे अलग दिल्ली में भी PNG से अलग फ्यूल से चलने वाले कारोबारों पर रोक लगाई गई है. आदेश में कहा गया है कि पटाखे जलाने पर पूरी तरह बैन है. यहां वो तमाम अहतियात बरतने को कहा गया है, जिससे प्रदूषण स्तर में सुधार हो सकता है. नाईट पेट्रोलिंग टीम, विजिलेंस, उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई भी इसमें शामिल हैं.

प्रदूषण के स्तर में हुआ मामूली सुधार
गौर करने वाली बात है कि बीते दिन हवाओं के चलने से प्रदूषण के स्तर में मामुली सुधार हुआ है. मंगलवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 दर्ज किया गया है. ये स्तर खतरनाक श्रेणी में तो है, लेकिन पिछले दिन की तुलना में कम है. मौसम विभाग की मुताबिक हवाओं के चलने से इसमें सुधार होगा. हालांकि 7 नवंबर को हल्की बारिश और उमस के बाद इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है.

Intro:नई दिल्ली:
राजधानी दिल्ली की आबोहवा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की मियाद बढ़ा दी है. इसमें दिल्ली और एनसीआर के वो तमाम कारोबार शामिल है जो किसी भी तरह से कोयले या किसी अन्य फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. अभी के समय में यह मियाद 8 नवंबर तक बढ़ाई गई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों को अगले आदेश तक रोकने का आदेश भी दिया है.Body:कमिटी चेयरमैन भूरेलाल के मुताबिक, 8 नवंबर तक एनसीआर के जिलों में हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रशर्स को पूरी तरह बंद रखने का आदेश है. फरीदाबाद, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, भिवाड़ी जैसी जगहों पर कोयले या नेचुरल गैस से अलग किसी अन्य फ्यूल से चलने वाली इंडस्ट्रीज का काम भी पूरी तरह बंद रहेगा. इससे अलग दिल्ली में भी PNG से अलग चलने वाले कारोबारों पर रोक लगाई गई है.

आदेश में कहा गया है कि पटाखे जलाने पर पूरी तरह बैन है. यहां वो तमाम अहतियाद बरतने को कहा गया है जिससे प्रदूषण स्तर में सुधार हो सकता है. नाईट पेट्रोलिंग टीम, विजिलेंस, उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई आदि भी इसमें शामिल हैं.Conclusion:गौर करने वाली बात है कि बीते दिन हवाओं के चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है. मंगलवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 दर्ज किया गया है जो खतरनाक श्रेणी में तो है लेकिन पिछले दिन की तुलना में कम है. मौसम विभाग की मानें तो हवाओं के चलने से इसमें सुधार होगा. हालांकि 7 नवंबर को हल्की बारिश और उमस के बाद इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है.
Last Updated : Nov 6, 2019, 12:09 AM IST
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