लखनऊ: कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते जिन दो और चार पहिया निजी व व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, फिर भी उन्हें सड़क पर वाहन के साथ उतरते समय डरने की कोई जरूरत नहीं है. परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी है. अब 15 जुलाई के बजाय 30 सितंबर तक वाहन में एचएसआरपी न लगे होने पर भी चेकिंग के दौरान चालान नहीं होगा. विभाग ने 30 सितंबर 2021 तक व्यावसायिक वाहनों की और 15 नवंबर 2022 तक निजी वाहनों पर एचएसआरपी की अवधि बढ़ा दी है.
एचएसआरपी के लिए नई तारीखें
- सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों पर 30 सितंबर तक
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 और 1 है, तो निजी वाहन दो व चार पहिया के लिए 15 नवंबर तक
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 2 और 3 है तो 15 फरवरी 2022 तक
- रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिर में 4 और 5 है तो 15 मई 2022 तक
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6 और 7 है तो 15 अगस्त 2022 तक
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम में 8 और 9 है तो 15 नवंबर 2022 तक
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जुर्माने का शासनादेश अभी नहीं
मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक बिना नंबर के 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह के उल्लंघन पर कितने रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा, इस पर कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है.