लखनऊ : पीएफ कर्मचारियों के लिए ये साल खुशियां लेकर आया है. अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं और आपकी सैलरी से पीएफ की रकम कट रही है तो सरकार ने आपके लिए खजाने का मुंह खोल दिया है. एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाजेशन (EPFO) ने हाल में पीएफ पर वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए ब्याज दरें 8.1% तय की हैं. इससे नौकरीपेशा पीएफ (Provident Fund - PF) का ब्याज उनके खाते में जल्द आने की उम्मीद लगा रहे हैं.
उधर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 अगस्त, 2021 को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में किए गए अंशदान और उससे मिलने वाले ब्याज को लेकर नए नियम जारी किए थे. अब ये नियम नये वित्तीय वर्ष यानी पहली अप्रैल, 2022 से लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत अब पीएफ अकाउंट पर टैक्स लगेगा. यह टैक्स ब्याज से होने वाली इनकम पर लगेगा और इसकी सीमा 2.5 लाख रुपये से ऊपर होगी.
ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से अधिक डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के अनुसार नये नियम के लागू होने के बाद हर ग्राहक को दो अलग पीएफ अकाउंट्स रखने होंगे. पहला अकाउंट टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के लिए होगा और दूसरा अकाउंट नॉन-टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के लिए होगा. इससे टैक्स के कैलकुलेशन में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रह जाएगी.
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बीते 10 सालों में सबसे कम ब्याज
EPFO ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए ब्याज दर 8.1% तय की है. यह पिछले 10 साल में सबसे कम है. सरकार के इस फैसले से EPFO के करीब 6 करोड़ लोगों को झटका लगा है. गौरतलब है कि EPFO ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 8.5% ब्याज दिया था. उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-2021 में भी 8.5% ही ब्याज मिला था जबकि 2018-19 में EPFO ने 8.65% ब्याज दिया था. वित्तीय वर्ष 2017-18 में 8.55% ब्याज मिला. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8.65% ब्याज मिला और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 8.8% ब्याज मिला था.
मिस्डकॉल प्राप्त होगी जानकारी
पीएफ अकाउंट से जो नंबर लिंक है, उस रजिस्टर नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड-कॉल करनी होगी. मिस्ड-कॉल करने के तुरंत बाद आपको आपके रजिस्टर नंबर पर एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें PF बैलेंस की जानकारी मिलेगी.