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कोविड-19 लॉकडाउन: यूपी में 11 प्रकार के उद्यमों को मिली सशर्त अनुमति - coronavirus

कोरोना वायरस को लेकर देशभर में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस बीच राज्य की सरकारों ने उद्योगों के पहिए चलाने के जरूरी मंजूरी देना शुरू कर दिया है. यूपी में चीनी मिल समेत 11 उद्योगों को सशर्त चलाने की मंजूरी मिली है.

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11 उद्योगों को मिली मंजूरी
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Published : Apr 17, 2020, 8:28 AM IST

लखनऊ: कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया. लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने विभिन्न उद्योगों को सशर्त संचालित किए जाने के आदेश जारी किए हैं. जिसमें प्रदेश के स्टील इंडस्ट्रीज, रिफाइनरी उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, वस्त्र उद्योग, फाउंड्रीज उद्योग, पेपर उद्योग, टायर उद्योग, कॉमन एफलुयंट प्लांट्स उद्योग और चीनी मिल शामिल हैं.

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11 उद्योगों को मिली मंजूरी
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को पत्र भेजकर यह आदेश दिया है कि प्रथम चरण में समस्त औद्योगिक इकाईयों न्यूनतम आवश्यक टेंपो द्वारा चलाई जाए. इनकी संख्या किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक ना होने पाए. जारी आदेश में कहा गया है कि यह छूट केवल इकाइयों के संचालन के लिए लागू की गई है, उनके प्रधान कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालयों पर लागू नहीं है.

जारी आदेश के तहत विभिन्न जिलों के कोविड-19 क्षेत्रों में उद्योगों से संबंधित वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही औद्योगिक परिसर स्थल को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजेशन कराया जाना चाहिए. इसके साथ ही सभी मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्केनर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लखनऊ: कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया. लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने विभिन्न उद्योगों को सशर्त संचालित किए जाने के आदेश जारी किए हैं. जिसमें प्रदेश के स्टील इंडस्ट्रीज, रिफाइनरी उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, वस्त्र उद्योग, फाउंड्रीज उद्योग, पेपर उद्योग, टायर उद्योग, कॉमन एफलुयंट प्लांट्स उद्योग और चीनी मिल शामिल हैं.

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मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को पत्र भेजकर यह आदेश दिया है कि प्रथम चरण में समस्त औद्योगिक इकाईयों न्यूनतम आवश्यक टेंपो द्वारा चलाई जाए. इनकी संख्या किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक ना होने पाए. जारी आदेश में कहा गया है कि यह छूट केवल इकाइयों के संचालन के लिए लागू की गई है, उनके प्रधान कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालयों पर लागू नहीं है.

जारी आदेश के तहत विभिन्न जिलों के कोविड-19 क्षेत्रों में उद्योगों से संबंधित वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही औद्योगिक परिसर स्थल को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजेशन कराया जाना चाहिए. इसके साथ ही सभी मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्केनर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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