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Transport Department : अब मिलेंगे काफी सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन, यूपी में लागू हो गई ईवी पॉलिसी

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Published : Mar 3, 2023, 1:11 PM IST

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद (Transport Department) पर वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन में भारी-भरकम छूट मिलेगी. ईवी पॉलिसी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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लखनऊ : अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन में भारी-भरकम छूट मिलेगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट में पास हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है. परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू की तरफ से जारी इस अधिसूचना में 14 अक्टूबर 2022 के बाद से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीदारों को छूट देने का प्रावधान किया गया है. अधिसूचना जारी होने के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में खरीदार काफी दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि अब ऐसे वाहनों की कीमत काफी कम हो जाएगी.



परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को अब वाहनों की खरीदारी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस इलेक्ट्रिक वाहन पाॅलिसी के तहत खरीदारों को छूट देने का प्रावधान किया है. 14 अक्टूबर 2022 से अब तक जिन खरीदारों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं उन सभी को भी इस छूट का पूरा लाभ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर 2022 को ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी. अभी तक खरीदार इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे थे. इस पॉलिसी के तहत अब तक जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी की है उन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में रिवेट दी जाएगी. ऐसे पात्र खरीदारों को रजिस्ट्रेशन के आधार पर रोड टैक्स और सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 75 फ़ीसदी की छूट दी जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलिसी में संशोधन कर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 100 फीसद छूट देने का फैसला लिया है. अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्मित हुआ है तो उसे साल 2027 तक पूरा लाभ दिया जाएगा.


प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि 'प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी भी मिलेगी. इसमें पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹5000 प्रति वाहन, पहले 50 हजार इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर मैक्सिमम ₹12000 और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर ₹ एक लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.

400 इलेक्ट्रिक बसों को 20 लाख की सब्सिडी : अब तक प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों पर प्रति इलेक्ट्रिक बस 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे में अब तक खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹80 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी.



उन्होंने बताया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अभी तक निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए इस पॉलिसी का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया जाएगा. वैसे भी अब 31 मार्च तक हरहाल में सरकारी वाहनों को स्क्रैप ही करना है और नए वाहन खरीदे जाने हैं ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

यह भी पढ़ें : Lucknow News : लखनऊ में भी ध्वस्त होंगे अतीक के मददगारों के भवन, जल्द होगी कार्रवाई

लखनऊ : अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन में भारी-भरकम छूट मिलेगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट में पास हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है. परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू की तरफ से जारी इस अधिसूचना में 14 अक्टूबर 2022 के बाद से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीदारों को छूट देने का प्रावधान किया गया है. अधिसूचना जारी होने के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में खरीदार काफी दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि अब ऐसे वाहनों की कीमत काफी कम हो जाएगी.



परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को अब वाहनों की खरीदारी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस इलेक्ट्रिक वाहन पाॅलिसी के तहत खरीदारों को छूट देने का प्रावधान किया है. 14 अक्टूबर 2022 से अब तक जिन खरीदारों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं उन सभी को भी इस छूट का पूरा लाभ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर 2022 को ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी. अभी तक खरीदार इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे थे. इस पॉलिसी के तहत अब तक जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी की है उन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में रिवेट दी जाएगी. ऐसे पात्र खरीदारों को रजिस्ट्रेशन के आधार पर रोड टैक्स और सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 75 फ़ीसदी की छूट दी जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलिसी में संशोधन कर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 100 फीसद छूट देने का फैसला लिया है. अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्मित हुआ है तो उसे साल 2027 तक पूरा लाभ दिया जाएगा.


प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि 'प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी भी मिलेगी. इसमें पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹5000 प्रति वाहन, पहले 50 हजार इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर मैक्सिमम ₹12000 और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर ₹ एक लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.

400 इलेक्ट्रिक बसों को 20 लाख की सब्सिडी : अब तक प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों पर प्रति इलेक्ट्रिक बस 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे में अब तक खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹80 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी.



उन्होंने बताया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अभी तक निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए इस पॉलिसी का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया जाएगा. वैसे भी अब 31 मार्च तक हरहाल में सरकारी वाहनों को स्क्रैप ही करना है और नए वाहन खरीदे जाने हैं ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

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