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अब डीएल आवेदकों की लगेगी 20 मिनट की क्लास

अब आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस(driving license) बनवाने आने वाले आवेदकों को पहले सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा. इससे डीएल बनवाने वाले आवेदक सड़क पर चलने से पहले शिष्टाचार का पाठ पढ़ चुके होंगे.

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Published : Sep 25, 2022, 10:25 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा(road safety) को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है. इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है. ऐसे में अब आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस(driving license) बनवाने आने वाले आवेदकों को पहले सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा. उनकी 20 मिनट तक यातायात नियमों से संबंधित क्लास ली जाएगी. इससे डीएल बनवाने वाले आवेदक(DL applicants) सड़क पर चलने से पहले शिष्टाचार का पाठ पढ़ चुके होंगे.

आवेदकों से उनके प्रपत्रों पर फीडबैक लिया जाएगा. फीडबैक से यह स्पष्ट हो सकेगा कि आवेदकों के सामने किस तरह की समस्या आड़े आ रही हैं, जिससे उसका बाद में निराकरण किया जा सके. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय(Ministry of Road Transport & Highways) ने देश भर के आरटीओ को सड़क सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भेजे हैं. इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आवेदकों को 20 मिनट का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा. इस प्रशिक्षण कोर्स में वाहन चलाते समय क्या-क्या सावधानियां बरती जाएं, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के क्या तरीके हैं, सड़क हादसा होने पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कुछ इस तरह की जानकारी डीएल आवेदकों को दी जाएगी.

पढ़ेंः परिवहन विभाग के विशेष सचिव और एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेवानिवृत्त

आरटीओ कार्यालय(RTO Office) में तैनात आरआई प्रशांत कुमार ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय(ministry of road transport) की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन आरटीओ कार्यालय में कराया जाएगा. लाइसेंस बनवाने जो भी आवेदक आएंगे उनसे यातायात नियमों के बारे में पूछताछ की जाएगी. जानकारी के अभाव में आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. सड़क सुरक्षा की क्लास पूरी करने के बाद ही आवेदक को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पढ़ेंः आरटीओ कार्यालय से गायब हुईं परमिट की 600 फाइलें, लाखों रुपये डकार गए बाबू

लखनऊः उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा(road safety) को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है. इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है. ऐसे में अब आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस(driving license) बनवाने आने वाले आवेदकों को पहले सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा. उनकी 20 मिनट तक यातायात नियमों से संबंधित क्लास ली जाएगी. इससे डीएल बनवाने वाले आवेदक(DL applicants) सड़क पर चलने से पहले शिष्टाचार का पाठ पढ़ चुके होंगे.

आवेदकों से उनके प्रपत्रों पर फीडबैक लिया जाएगा. फीडबैक से यह स्पष्ट हो सकेगा कि आवेदकों के सामने किस तरह की समस्या आड़े आ रही हैं, जिससे उसका बाद में निराकरण किया जा सके. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय(Ministry of Road Transport & Highways) ने देश भर के आरटीओ को सड़क सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भेजे हैं. इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आवेदकों को 20 मिनट का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा. इस प्रशिक्षण कोर्स में वाहन चलाते समय क्या-क्या सावधानियां बरती जाएं, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के क्या तरीके हैं, सड़क हादसा होने पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कुछ इस तरह की जानकारी डीएल आवेदकों को दी जाएगी.

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आरटीओ कार्यालय(RTO Office) में तैनात आरआई प्रशांत कुमार ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय(ministry of road transport) की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन आरटीओ कार्यालय में कराया जाएगा. लाइसेंस बनवाने जो भी आवेदक आएंगे उनसे यातायात नियमों के बारे में पूछताछ की जाएगी. जानकारी के अभाव में आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. सड़क सुरक्षा की क्लास पूरी करने के बाद ही आवेदक को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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