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जेल में बंद जिला उद्यान अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज ने किसानों से रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद जिला उद्यान अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. वहीं, दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी वारंट का तामीला न कराने पर उप-निरीक्षक के खिलाफ विशेष कोर्ट ने कार्यवाही के आदेश पुलिस कमिश्नर को दिए हैं.

जेल में बंद जिला उद्यान अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज.
जेल में बंद जिला उद्यान अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज.
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Published : Sep 30, 2021, 10:49 PM IST

लखनऊः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज लोकेश वरुण ने रिश्वत के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध महोबा के जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.


इसके खिलाफ 27 जुलाई 2021 को मेसर्स राजपूत इंटरप्राइजेज के दीपू सिंह ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी. सरकारी वकील एमके सिंह व अभय द्विवेदी का कहना था कि अभियुक्त को किसानों को सप्लाई किए गए स्प्रिंकलर सेट व रेनगन सेट की धनराशि का भुगतान करने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था.


उपनिरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश
लखनऊः सरकारी अधिकारी की लापरवाही पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने दुराचार के एक मामले में अभियुक्त राजू सिंह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का तामीला नहीं कराने पर थाना बाजारखाला के उप-निरीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश पुलिस कमिश्नर को दिया है. साथ ही उन्हें कार्यवाही से अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त राजू के खिलाफ जारी वारंट का तामीला भी सुनिश्चित कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी.

यह भी पढ़ेंः Manish Gupta murder case : सीएम योगी ने मीनाक्षी को दी सरकारी नौकरी, केडीए में मिलेगी तैनाती


बच्चा चोरी के मामले में पति व पत्नी की जमानत खारिज
लखनऊः एक अन्य मामले में इसी कोर्ट ने दो माह के बच्चे को चुराने के आरोप में निरुद्ध राजकिशोर महतो व इसकी पत्नी नीलम उर्फ लीलम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इनके अपराध को गम्भीर पाते हुए जमानत अर्जी खारिज की है. विशेष लोक अभियोजक अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक 3 जुलाई 2021 को इस मामले की एफआइआर अभियुक्तों के पड़ोसी ने थाना इंदिरा नगर में दर्ज कराई थी.


लखनऊः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज लोकेश वरुण ने रिश्वत के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध महोबा के जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.


इसके खिलाफ 27 जुलाई 2021 को मेसर्स राजपूत इंटरप्राइजेज के दीपू सिंह ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी. सरकारी वकील एमके सिंह व अभय द्विवेदी का कहना था कि अभियुक्त को किसानों को सप्लाई किए गए स्प्रिंकलर सेट व रेनगन सेट की धनराशि का भुगतान करने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था.


उपनिरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश
लखनऊः सरकारी अधिकारी की लापरवाही पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने दुराचार के एक मामले में अभियुक्त राजू सिंह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का तामीला नहीं कराने पर थाना बाजारखाला के उप-निरीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश पुलिस कमिश्नर को दिया है. साथ ही उन्हें कार्यवाही से अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त राजू के खिलाफ जारी वारंट का तामीला भी सुनिश्चित कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी.

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बच्चा चोरी के मामले में पति व पत्नी की जमानत खारिज
लखनऊः एक अन्य मामले में इसी कोर्ट ने दो माह के बच्चे को चुराने के आरोप में निरुद्ध राजकिशोर महतो व इसकी पत्नी नीलम उर्फ लीलम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इनके अपराध को गम्भीर पाते हुए जमानत अर्जी खारिज की है. विशेष लोक अभियोजक अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक 3 जुलाई 2021 को इस मामले की एफआइआर अभियुक्तों के पड़ोसी ने थाना इंदिरा नगर में दर्ज कराई थी.


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