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DGP ने जारी की एडवाइजरी, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर व्यवस्था हो चाक-चौबंद

यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल (Director General of Police Mukul Goyal) ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की है. डीजीपी (DGP) ने स्वतंत्रता दिवस (independence day) पर कोविड गाइडलाइन के तहत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

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Published : Aug 13, 2021, 9:25 PM IST

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर कोविड गाइडलाइन के तहत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है. डीजीपी (DGP) ने एडवाइजरी को लागू करने के लिए एडीजी (ADG) रेलवे समेत सभी कमिश्नरेट और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं. डीजीपी (DGP) ने निर्देश दिए हैं कि इस काम के लिए जनता, स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग भी लिया जाए.


रेलवे स्टेशन / मेट्रो स्टेशन / बस स्टेशन / एयरपोर्ट / बाजार, माॅल जैसे स्थलों / स्थानों आदि पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबंध किए जाएं तथा सुरक्षाकर्मियों को विधिवत ब्रीफ करने के उपरान्त ड्यूटी पर लगाया जाय. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय. चेक पोस्टों को विशेष रूप से सतर्क एवं सक्रिय किया जाय. समारोह स्थलों आदि स्थानों पर पूर्व में ही एंटी सेबोटॉज चेकिंग की जाए. यथा संभव प्रशिक्षित वाचर्स की सेवाओं का भी उपयोग किया जाए.


अवैध शस्त्रों / कारतूसों, शराब एवं विस्फोटक पदार्थों की तस्करी रोकने एवं संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए स्थायी चेक पोस्ट के अतिरिक्त अस्थायी चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कराई जाय. ग्लाइडर, ड्रोन एवं मानव रहित वायुयान, आदि की उड़ानों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए. गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशालाओं, सरायों एवं शापिंग माॅल की प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाए. नये किरायेदारों के सत्यापन की कार्रवाई अवश्य करा ली जाए. केमिकल्स की दुकानों के सत्यापन एवं चेकिंग की व्यवस्था कराई जाए.

इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : केवल जमानत पाने की आशंका के आधार पर न लगाएं रासुका

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर कोविड गाइडलाइन के तहत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है. डीजीपी (DGP) ने एडवाइजरी को लागू करने के लिए एडीजी (ADG) रेलवे समेत सभी कमिश्नरेट और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं. डीजीपी (DGP) ने निर्देश दिए हैं कि इस काम के लिए जनता, स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग भी लिया जाए.


रेलवे स्टेशन / मेट्रो स्टेशन / बस स्टेशन / एयरपोर्ट / बाजार, माॅल जैसे स्थलों / स्थानों आदि पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबंध किए जाएं तथा सुरक्षाकर्मियों को विधिवत ब्रीफ करने के उपरान्त ड्यूटी पर लगाया जाय. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय. चेक पोस्टों को विशेष रूप से सतर्क एवं सक्रिय किया जाय. समारोह स्थलों आदि स्थानों पर पूर्व में ही एंटी सेबोटॉज चेकिंग की जाए. यथा संभव प्रशिक्षित वाचर्स की सेवाओं का भी उपयोग किया जाए.


अवैध शस्त्रों / कारतूसों, शराब एवं विस्फोटक पदार्थों की तस्करी रोकने एवं संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए स्थायी चेक पोस्ट के अतिरिक्त अस्थायी चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कराई जाय. ग्लाइडर, ड्रोन एवं मानव रहित वायुयान, आदि की उड़ानों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए. गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशालाओं, सरायों एवं शापिंग माॅल की प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाए. नये किरायेदारों के सत्यापन की कार्रवाई अवश्य करा ली जाए. केमिकल्स की दुकानों के सत्यापन एवं चेकिंग की व्यवस्था कराई जाए.

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