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लखनऊ: अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1947 को औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लागू करने का फैसला किया है. अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में मानवीय आधार पर उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिल सकेगी.

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अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी.
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Published : Oct 16, 2020, 6:52 PM IST

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार ने यूपी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (संशोधित) को लागू करने का फैसला किया है.

सेवाकाल में मौत होने पर आश्रितों को अब मिलेगी नौकरी
स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया है कि सरकारी सेवाओं में सेवकों की सेवा काल में मौत हो जाने की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को परिवार की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से सेवा नियमों को शिथिल करते हुए नौकरी देने की व्यवस्था है, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी. इससे प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है.

समूह क और घ के पदों पर होंगी नियुक्तियां
विभाग की तरफ से अब यह नियुक्तियां सामान्यता समूह क और घ के ऐसे गैर तकनीकी अधीनस्थ पदों पर की जाएंगी, जिनके वेतनमान का अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल चार हो. यह पद पदोन्नति के लिए आरक्षित नहीं होंगे. मृतक सेवकों के आश्रितों को जिन पदों पर नियुक्ति मिलेगी, उन्हें बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा रिक्त पदों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा.

सभी मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आदेश जारी
यह आदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर लागू नहीं किए जाएंगे. इस संबंध में समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इससे अब इन प्राधिकरण में सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने की व्यवस्था शुरू हो सकेगी.

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार ने यूपी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (संशोधित) को लागू करने का फैसला किया है.

सेवाकाल में मौत होने पर आश्रितों को अब मिलेगी नौकरी
स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया है कि सरकारी सेवाओं में सेवकों की सेवा काल में मौत हो जाने की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को परिवार की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से सेवा नियमों को शिथिल करते हुए नौकरी देने की व्यवस्था है, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी. इससे प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है.

समूह क और घ के पदों पर होंगी नियुक्तियां
विभाग की तरफ से अब यह नियुक्तियां सामान्यता समूह क और घ के ऐसे गैर तकनीकी अधीनस्थ पदों पर की जाएंगी, जिनके वेतनमान का अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल चार हो. यह पद पदोन्नति के लिए आरक्षित नहीं होंगे. मृतक सेवकों के आश्रितों को जिन पदों पर नियुक्ति मिलेगी, उन्हें बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा रिक्त पदों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा.

सभी मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आदेश जारी
यह आदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर लागू नहीं किए जाएंगे. इस संबंध में समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इससे अब इन प्राधिकरण में सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने की व्यवस्था शुरू हो सकेगी.

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