लखनऊ: प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रही मां की हत्या करने की आरोपी बेटी रोली मिश्र की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दी है. कोर्ट में सरकारी वकील दुष्यंत मिश्रा और अरुण पांडेय ने तर्क दिया कि वादी अनिल कुमार ने इटौंजा थाने पर 7 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 6 मई 2021 की रात अनिल कुमार अपने बेटों के साथ बरामदे में सो रहा था. जबकि पत्नी सुनीता और बेटी रोली घर के अंदर सो रही थी.
सुबह जब वादी ने उठकर देखा तो पाया कि घर का दरवाजा नहीं खुला. इसपर वादी दीवार फांदकर अंदर गया तो पाया कि वादी की पत्नी मृत अवस्था मे पड़ी है, जबकि बेटी रोली का कमरा बाहर से बंद था. मामले में विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि रोली ने प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रही अपनी मां की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी.
फर्जी दस्तावेजों के सहारे कार लोन लेने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज-
एक अन्य मामले में फर्जी दस्तावेजों से बैंक से कार लोन लेकर 69 लाख रु हड़पने के आरोपी कल्बे रजा आबिदी की दूसरी जमानत अर्जी को एडीजे पीएम त्रिपाठी ने खारिज कर दिया. कोर्ट में सरकारी वकील दुष्यंत मिश्रा और अरुण पांडेय ने बताया कि मामले की रिपोर्ट गोमतीनगर के एसबीआई शाखा प्रबंधक कविता राय ने 20 जुलाई 2017 को गोमतीनगर में दर्ज कराई थी.
यह भी पढ़ें- फर्जी अंकपत्र से नौकरी पाने वाले आरोपी सहायक अध्यापक की जमानत मंजूर, यह है पूरा मामला
आरोप है कि कल्बे रजा ने अपने साथियो की मदद से साजिश के तहत 2014 से 2015 के बीच फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक से सात कार खरीदने के लिए लोन लिया था. आरोपियो ने महिंद्रा कार के डीलर के नाम से फर्जी खाता खोला और लोन के पैसे से कार खरीदने की बजाय डीलर के नाम से खोले गए खातों में चेक लगाकर 69 लाख 65 हजार रुपये निकल लिए.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप