ETV Bharat / state

कोर्ट ने इंस्पेक्टर को अवमानना के लिए चेताया, स्पष्टीकरण देने के दिए आदेश - न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार

अदालती आदेश के बावजूद जांच रिपोर्ट अदालत में पेश न करने पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इंस्पेक्टर को अवमानना के लिए चेताया है.

etv bharat
कोर्ट ने इंस्पेक्टर को अवमानना के लिए चेताया
author img

By

Published : Jan 17, 2022, 10:11 PM IST

लखनऊः अदालती आदेश के बावजूद जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश न करने पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को नोटिस जारी किया है. उनका ये कृत्य न्यायालय अवमानना की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने उनसे जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है.

अदालती पत्रावली के अनुसार अधिवक्ता संजय कुमार वाजपेयी द्वारा धोखाधड़ी और कूटरचना का आरोप लगाकर विपक्षी विनय कुमार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी. इस अर्जी पर अदालत ने थाने से रिपोर्ट करने के उपरांत वादी एवं उसके गवाहों के बयान दर्ज किये हैं. न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत 22 नवंबर को इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को निर्देश दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(2) के तहत जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश करें. लेकिन उनके द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया.

इसे भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी

अदालत के बार-बार निर्देश के बावजूद रिपोर्ट न भेजने पर अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर कहा कि वो अपना स्पष्टीकरण आख्या सहित प्रस्तुत करें कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा न्यायालय के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है.

लखनऊः अदालती आदेश के बावजूद जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश न करने पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को नोटिस जारी किया है. उनका ये कृत्य न्यायालय अवमानना की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने उनसे जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है.

अदालती पत्रावली के अनुसार अधिवक्ता संजय कुमार वाजपेयी द्वारा धोखाधड़ी और कूटरचना का आरोप लगाकर विपक्षी विनय कुमार सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी. इस अर्जी पर अदालत ने थाने से रिपोर्ट करने के उपरांत वादी एवं उसके गवाहों के बयान दर्ज किये हैं. न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत 22 नवंबर को इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को निर्देश दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(2) के तहत जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश करें. लेकिन उनके द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया.

इसे भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी

अदालत के बार-बार निर्देश के बावजूद रिपोर्ट न भेजने पर अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर कहा कि वो अपना स्पष्टीकरण आख्या सहित प्रस्तुत करें कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा न्यायालय के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.