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डिग्री कॉलेज की छात्राओं को सुरक्षा देने के आदेश... - लखनऊ न्यूज

गर्ल्स डिग्री कॉलेज की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुरक्षा के संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन को शीघ्रता से निस्तारित करने के आदेश दिए हैं.

डिग्री कॉलेज की छात्राओं को सुरक्षा देने के आदेश.
डिग्री कॉलेज की छात्राओं को सुरक्षा देने के आदेश.
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Published : Nov 18, 2021, 8:56 PM IST

लखनऊः स्थानीय पुलिस-प्रशासन द्वारा सुनवाई न किए जाने पर एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधन को छात्राओं की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी. कॉलेज की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुरक्षा के संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन को शीघ्रता से निस्तारित करने के आदेश दिए हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने सरदार मेहर सिंह मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज की याचिका पर पारित किया.

उक्त कॉलेज गोंडा जनपद के बंदरहा मनकापुर क्षेत्र में स्थित है. कॉलेज प्रबंधन की ओर से दाखिल उक्त याचिका में कहा गया था कि उनके कॉलेज में पढने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए कई बार स्थानीय पुलिस व प्रशासन से अनुरोध किया गया है लेकिन अब तक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई.

ये भी पढ़ेंः मथुरा में श्रीकृष्ण के वास्तविक जन्मस्थान शाही ईदगाह पर करेंगे बाल गोपाल का जलाभिषेक...

याचिका के साथ राज्य सरकार व स्थानीय पुलिस-प्रशासन को भेजे गए प्रत्यावेदनों को संलग्न करते हुए कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मद्देनजर याची कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा की यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए.

न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत पारित अपने आदेश में कहा कि हम याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए, यह आदेश देते हैं कि याची कॉलेज की ओर से भेजे गए छात्राओं की सुरक्षा संबंधी प्रत्यावेदन पर निर्णय लिया जाए. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याची कॉलेज की समस्या पर त्वरित निर्णय लिया जाए. न्यायालय ने उक्त निर्णय लेने के लिए दो माह का समय दिया है.

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लखनऊः स्थानीय पुलिस-प्रशासन द्वारा सुनवाई न किए जाने पर एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधन को छात्राओं की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी. कॉलेज की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुरक्षा के संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन को शीघ्रता से निस्तारित करने के आदेश दिए हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने सरदार मेहर सिंह मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज की याचिका पर पारित किया.

उक्त कॉलेज गोंडा जनपद के बंदरहा मनकापुर क्षेत्र में स्थित है. कॉलेज प्रबंधन की ओर से दाखिल उक्त याचिका में कहा गया था कि उनके कॉलेज में पढने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए कई बार स्थानीय पुलिस व प्रशासन से अनुरोध किया गया है लेकिन अब तक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई.

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याचिका के साथ राज्य सरकार व स्थानीय पुलिस-प्रशासन को भेजे गए प्रत्यावेदनों को संलग्न करते हुए कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मद्देनजर याची कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा की यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए.

न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत पारित अपने आदेश में कहा कि हम याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए, यह आदेश देते हैं कि याची कॉलेज की ओर से भेजे गए छात्राओं की सुरक्षा संबंधी प्रत्यावेदन पर निर्णय लिया जाए. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याची कॉलेज की समस्या पर त्वरित निर्णय लिया जाए. न्यायालय ने उक्त निर्णय लेने के लिए दो माह का समय दिया है.

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