ETV Bharat / state

अलाया अपार्टमेंट हादसा : सपा विधायक शाहिद मंजूर की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज

लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट (Alaya Apartment Case) ढहने के मामले में आरोपी सपा विधायक शाहिद मंजूर की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल की गई अंतरिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 18, 2024, 10:00 PM IST

लखनऊ : अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल की गई अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. हालांकि अग्रिम जमानत पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी. यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मीना श्रीवास्तव ने शाहिद मंजूर के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित किया है. सपा विधायक की ओर से दलील दी गई थी कि कि उक्त मामले से उनका कोई सम्बंध नहीं है. उन्हें मात्र राजनीतिक कारणों से मामले में घसीटा जा रहा है. हालांकि कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए फिलहाल कोई राहत देने से इंकार कर दिया. साथ ही अभियोजन से रिपोर्ट भी तलब किया है.


उल्लेखनीय है कि अलाया अपार्टमेंट घटना की एफआईआर 25 जनवरी 2023 को हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने विधायक शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के ख़िलाफ़ दर्ज कराई थी. आरोप है कि अपार्टमेंट जोरदार आवाज के साथ अचानक पूरी तरह से ढह गया. जिससे चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. अपार्टमेंट के मलबे से बचाव दल ने गंभीर रूप से चोटिल 14 लोगों को बाहर निकाला. बाद में इलाज के दौरान तीन लोगों की मृत्यु हो गई. आरोप है कि अपार्टमेंट का निर्माण मोहम्मद तारिक, नवाजिश और फहद यजदानी ने बिना नक्शा पास कराए और घटिया सामग्री का प्रयोग करके कराया था. आरोप है कि बाद में इन लोगों ने 13 फ्लैट धोखाधड़ी करके लोगों को बेंच दिए. विवेचना के दौरान शाहिद मंजूर का नाम भी सामने आया और पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 308, 410, 304, 120-बी तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया.

लखनऊ : अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल की गई अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. हालांकि अग्रिम जमानत पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी. यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मीना श्रीवास्तव ने शाहिद मंजूर के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित किया है. सपा विधायक की ओर से दलील दी गई थी कि कि उक्त मामले से उनका कोई सम्बंध नहीं है. उन्हें मात्र राजनीतिक कारणों से मामले में घसीटा जा रहा है. हालांकि कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए फिलहाल कोई राहत देने से इंकार कर दिया. साथ ही अभियोजन से रिपोर्ट भी तलब किया है.


उल्लेखनीय है कि अलाया अपार्टमेंट घटना की एफआईआर 25 जनवरी 2023 को हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने विधायक शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के ख़िलाफ़ दर्ज कराई थी. आरोप है कि अपार्टमेंट जोरदार आवाज के साथ अचानक पूरी तरह से ढह गया. जिससे चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. अपार्टमेंट के मलबे से बचाव दल ने गंभीर रूप से चोटिल 14 लोगों को बाहर निकाला. बाद में इलाज के दौरान तीन लोगों की मृत्यु हो गई. आरोप है कि अपार्टमेंट का निर्माण मोहम्मद तारिक, नवाजिश और फहद यजदानी ने बिना नक्शा पास कराए और घटिया सामग्री का प्रयोग करके कराया था. आरोप है कि बाद में इन लोगों ने 13 फ्लैट धोखाधड़ी करके लोगों को बेंच दिए. विवेचना के दौरान शाहिद मंजूर का नाम भी सामने आया और पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 308, 410, 304, 120-बी तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया.

यह भी पढ़ें : Alaya apartment collapse case में विधायक शाहिद मंजूर के बेटे व भतीजे की जमानत अर्जी खारिज

Building Collapse in Lucknow : एक-एक ईंट हटा कर घर की निशानी ढूंढ रहे लोग, गृहस्थी बचाने का दावा पूरा नहीं कर रहा प्रशासन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.