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Electricity Workers Strike में शामिल हुए संविदा कर्मियों की सेवाएं होंगी समाप्त: एमडी

मध्यांचल के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत का कहना है कि अगर कर्मचारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (Vidyut Karmachari Sanyukt Sangharsh Samiti) की हड़ताल में शामिल होंगे, तो उनको उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा. संविदा कर्मचारियों की संविदा ही खत्म कर दी जाएगी.

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Published : Mar 15, 2023, 7:14 AM IST

लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (Vidyut Karmachari Sanyukt Sangharsh Samiti) की तरफ से 16 मार्च से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल को ध्यान में रखकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने मुख्यालय परिसर में विद्युत आपूर्ति नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया है. 16 मार्च सुबह आठ बजे से अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), मध्यांचल (मुख्यालय) लखनऊ के नियन्त्रण में कार्य करेगा. नियन्त्रण कक्ष के फोन नम्बर और ई-मेल आईडी भी जारी किए गए हैं. बिजली से संबंधित कोई भी परेशानी होने पर उपभोक्ता इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं.

मध्यांचल के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि जो कर्मचारी हड़ताल (Electricity Workers Strike) में शामिल होंगे, उन्हें उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा. उन्होंने जिन फर्मों के जरिए बिजली विभाग में संविदा पर कर्मचारी लगे हुए हैं. उन्हें हड़ताल में शामिल न होने के लिए कहा है. अगर कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है, तो तत्काल उसकी संविदा समाप्त की जाएगी. हड़ताल के दौरान किसी भी अधिकारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा.


मध्यांचल के प्रबन्ध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने कहा है कि विद्युत आपूर्ति सामान्य बनाये रखने के लिए संविदाकर्मियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में विभिन्न एजेन्सियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए वह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित आन्दोलन में उनकी फर्म से अनुबन्धित कोई भी कर्मचारी हिस्सेदारी न करें. अगर कोई संविदाकर्मी आन्दोलन में भाग लेता है, तो उसकी तत्काल सेवा समाप्त करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा कराया जाए. उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से भी आपेक्षित सहयोग का अनुरोध किया है. जिले के अधीन डिस्काॅम के सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाकर अवगत कराएं कि वह प्रस्तावित कार्यक्रम में हिस्सा न लें, नहीं तो उनके खिलाफ Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (ESMA) के तहत कार्रवाई की जायेगी.


उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निर्देशन में मध्यांचल के विभिन्न जिलों में आपात विद्युत निर्बाध व्यवस्था (कन्टेजेन्सी प्लान) तैयार किया गया है. प्रबन्ध निदेशक ने सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण) को निर्देशित किया है कि उनके स्तर से तत्काल निम्म अधिकारियों को नामित किया जाए. इनमें वर्कशाॅप नोडल अधिकारी, स्टोर नोडल अधिकारी और डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के लिए एक अधिकारी शामिल हों. नोडल अधिकारी प्रस्तावित हड़ताल के दौरान सभी जिलों में आपात विद्युत निर्बाध व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित कराने का कार्य करते हुए ट्रांसफॉर्मर्स की पर्याप्त उपलब्धता और उनके अनुरक्षण व संवेदशील अति आवश्यक सेवाओं जिनमें सरकारी और निजी अस्पताल, पेयजल आपूर्ति, ऑक्सीजन प्लान्ट और अन्य अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराएं.


अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि चार जनवरी 2023 के शासनादेश से छह माह के लिए किसी भी प्रकार का आन्दोलन/ प्रर्दशन/ कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है, बल्कि आवैधानिक भी है. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल ने निगम के मुख्य अभियन्ता (वितरण/जानपद) को यह भी निर्देशित किया कि वह कार्मिकों की उपरोक्त हड़ताल के दौरान आपात स्थिति में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के लिए अपने जनपद में स्थापित समस्त 33/11 केवी उपकेन्द्रों की सूची, संविदा एजेन्सियों की सूची, जनपद के अवर अभियन्ता तक के अधिकारियों का नाम और मोबाइल नम्बर सहित पूरा विवरण तत्काल अपने जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं.

इन नंबरों पर करें कॉल:

दूरभाष नम्बर- 0522-2207065
फैक्स नम्बर- 0522-4950397/2208769
ई-मेल आईडी- sehq12345@gmail.com

ये भी पढ़ें- UP Vegetable Price: मंडी से निकलते ही दोगुने दाम पर बिक रहीं सब्जियां

लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (Vidyut Karmachari Sanyukt Sangharsh Samiti) की तरफ से 16 मार्च से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल को ध्यान में रखकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने मुख्यालय परिसर में विद्युत आपूर्ति नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया है. 16 मार्च सुबह आठ बजे से अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), मध्यांचल (मुख्यालय) लखनऊ के नियन्त्रण में कार्य करेगा. नियन्त्रण कक्ष के फोन नम्बर और ई-मेल आईडी भी जारी किए गए हैं. बिजली से संबंधित कोई भी परेशानी होने पर उपभोक्ता इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं.

मध्यांचल के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि जो कर्मचारी हड़ताल (Electricity Workers Strike) में शामिल होंगे, उन्हें उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा. उन्होंने जिन फर्मों के जरिए बिजली विभाग में संविदा पर कर्मचारी लगे हुए हैं. उन्हें हड़ताल में शामिल न होने के लिए कहा है. अगर कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है, तो तत्काल उसकी संविदा समाप्त की जाएगी. हड़ताल के दौरान किसी भी अधिकारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा.


मध्यांचल के प्रबन्ध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने कहा है कि विद्युत आपूर्ति सामान्य बनाये रखने के लिए संविदाकर्मियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में विभिन्न एजेन्सियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए वह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित आन्दोलन में उनकी फर्म से अनुबन्धित कोई भी कर्मचारी हिस्सेदारी न करें. अगर कोई संविदाकर्मी आन्दोलन में भाग लेता है, तो उसकी तत्काल सेवा समाप्त करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा कराया जाए. उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से भी आपेक्षित सहयोग का अनुरोध किया है. जिले के अधीन डिस्काॅम के सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाकर अवगत कराएं कि वह प्रस्तावित कार्यक्रम में हिस्सा न लें, नहीं तो उनके खिलाफ Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (ESMA) के तहत कार्रवाई की जायेगी.


उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निर्देशन में मध्यांचल के विभिन्न जिलों में आपात विद्युत निर्बाध व्यवस्था (कन्टेजेन्सी प्लान) तैयार किया गया है. प्रबन्ध निदेशक ने सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण) को निर्देशित किया है कि उनके स्तर से तत्काल निम्म अधिकारियों को नामित किया जाए. इनमें वर्कशाॅप नोडल अधिकारी, स्टोर नोडल अधिकारी और डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के लिए एक अधिकारी शामिल हों. नोडल अधिकारी प्रस्तावित हड़ताल के दौरान सभी जिलों में आपात विद्युत निर्बाध व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित कराने का कार्य करते हुए ट्रांसफॉर्मर्स की पर्याप्त उपलब्धता और उनके अनुरक्षण व संवेदशील अति आवश्यक सेवाओं जिनमें सरकारी और निजी अस्पताल, पेयजल आपूर्ति, ऑक्सीजन प्लान्ट और अन्य अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराएं.


अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि चार जनवरी 2023 के शासनादेश से छह माह के लिए किसी भी प्रकार का आन्दोलन/ प्रर्दशन/ कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है, बल्कि आवैधानिक भी है. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल ने निगम के मुख्य अभियन्ता (वितरण/जानपद) को यह भी निर्देशित किया कि वह कार्मिकों की उपरोक्त हड़ताल के दौरान आपात स्थिति में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के लिए अपने जनपद में स्थापित समस्त 33/11 केवी उपकेन्द्रों की सूची, संविदा एजेन्सियों की सूची, जनपद के अवर अभियन्ता तक के अधिकारियों का नाम और मोबाइल नम्बर सहित पूरा विवरण तत्काल अपने जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं.

इन नंबरों पर करें कॉल:

दूरभाष नम्बर- 0522-2207065
फैक्स नम्बर- 0522-4950397/2208769
ई-मेल आईडी- sehq12345@gmail.com

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