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31 जनवरी तक 'एकमुश्त समाधान योजना' का लाभ उठा सकते हैं उपभोक्ता - consumers can avail ek must samadhan yojana till 31th january

उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता अब कोविड-19 'एकमुश्त समाधान योजना' का लाभ 31 जनवरी तक उठा सकते हैं. बता दें कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ के तहत अब तक 69,234 बकायेदार उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा.
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा.
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Published : Jan 13, 2021, 11:32 PM IST

लखनऊ: प्रदेश के उपभोक्ता अब कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 31 जनवरी तक उठा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी व्यवसायिक, औद्योगिक एवं निजी संस्थानों के उपभोक्ताओं को बकाए में राहत देने के लिए पिछले साल 15 दिसंबर को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है. इस योजना के तहत इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर 2020 तक के उनके विद्युत बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 फीसद की छूट प्रदान की गई है, जिससे बकायेदार उपभोक्ता अपना बिल आसानी से जमा कर सकें. हालांकि बिजली विभाग की इस योजना में उपभोक्ता दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.

सिर्फ इतने उपभोक्ताओं ने जमा किया बिल
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में इस श्रेणी के 6.80 लाख उपभोक्ता हैं, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 69,234 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. ये सभी बकायेदारों का मात्र 10.2% है. इन पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 32,447 ने अपना बिजली बिल जमा कर दिया है और इससे विभाग को 98.38 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. उन्होंने बताया कि इन उपभोक्ताओं में मध्यांचल के 21115, पूर्वांचल के 19310, पश्चिमांचल के 14844 व दक्षिणांचल के 13965 उपभोक्ता शामिल हैं. इसमें मध्यांचल से 35.34 करोड़, पूर्वांचल से 34.37 करोड़, पश्चिमांचल से 18.28 करोड़ और दक्षिणांचल से 20.39 करोड रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

वेबसाइट पर घर बैठे कर सकते हैं पंजीकरण
ऊर्जा मंत्री ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर उपभोक्ता घर बैठे भी सरचार्ज माफी के लिए पंजीकरण कर सकता है. इसके अलावा अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है. इसके साथ ही उपभोक्ता 1912 पर भी कॉल कर सहायता ले सकता है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय नवंबर 2020 तक के कनेक्शन में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत व इसके बाद के वर्तमान देयों के साथ जमा करना होगा.

चलाया जाए व्यापक अभियान
ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाए. योजना की प्रगति पर प्रतिदिन समीक्षा की जाए. उपभोक्ताओं का पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैंपों का आयोजन किया जाए.

लखनऊ: प्रदेश के उपभोक्ता अब कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 31 जनवरी तक उठा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी व्यवसायिक, औद्योगिक एवं निजी संस्थानों के उपभोक्ताओं को बकाए में राहत देने के लिए पिछले साल 15 दिसंबर को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है. इस योजना के तहत इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर 2020 तक के उनके विद्युत बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 फीसद की छूट प्रदान की गई है, जिससे बकायेदार उपभोक्ता अपना बिल आसानी से जमा कर सकें. हालांकि बिजली विभाग की इस योजना में उपभोक्ता दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.

सिर्फ इतने उपभोक्ताओं ने जमा किया बिल
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में इस श्रेणी के 6.80 लाख उपभोक्ता हैं, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 69,234 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. ये सभी बकायेदारों का मात्र 10.2% है. इन पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 32,447 ने अपना बिजली बिल जमा कर दिया है और इससे विभाग को 98.38 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. उन्होंने बताया कि इन उपभोक्ताओं में मध्यांचल के 21115, पूर्वांचल के 19310, पश्चिमांचल के 14844 व दक्षिणांचल के 13965 उपभोक्ता शामिल हैं. इसमें मध्यांचल से 35.34 करोड़, पूर्वांचल से 34.37 करोड़, पश्चिमांचल से 18.28 करोड़ और दक्षिणांचल से 20.39 करोड रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

वेबसाइट पर घर बैठे कर सकते हैं पंजीकरण
ऊर्जा मंत्री ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर उपभोक्ता घर बैठे भी सरचार्ज माफी के लिए पंजीकरण कर सकता है. इसके अलावा अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है. इसके साथ ही उपभोक्ता 1912 पर भी कॉल कर सहायता ले सकता है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय नवंबर 2020 तक के कनेक्शन में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत व इसके बाद के वर्तमान देयों के साथ जमा करना होगा.

चलाया जाए व्यापक अभियान
ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाए. योजना की प्रगति पर प्रतिदिन समीक्षा की जाए. उपभोक्ताओं का पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैंपों का आयोजन किया जाए.

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