लखनऊः केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद लखनऊ के जिला प्रशासन ने शस्त्र रखने पर एक नया आदेश जारी किया है. इस नए आदेश के अनुसार एक व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र अपने पास नहीं रख सकता है. नई गाइडलाइन के तहत यदि किसी के पास दो से अधिक शस्त्र है, तो उसे आर्म्स डीलर या थाने के माल खाने में जमा कराना होगा. इसके साथ ही लाइसेंस भी जमा करना होगा. लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट सुशील प्रताप सिंह ने ये आदेश जारी किया है.
शस्त्र के यूनिक आईडी नंबर होगें जारी
लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में शस्त्र लाइसेंस की नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सुशील प्रताप सिंह ने शस्त्र की यूनिक आईडी नंबर जारी करने के निर्देश दिए. वर्ष 2017 में शस्त्र लाइसेंस के लिए यूनिक आईडी नंबर अनिवार्य किया गया था. जिसके बाद सभी शस्त्रधारकों को यूनिक आईडी नंबर जारी किए गए थे.
जुलाई से लागू होंगे नए नियम
सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार शस्त्र लाइसेंस रखने के नए नियम 1 जुलाई से लागू होगें. जिन लाइसेंस पर शस्त्र जारी किया गया है. उनके यूनिक आईडी नंबर नहीं है, तो शस्त्र को अवैध माना जाएगा. वहीं शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है. पहले यह अवधि 3 साल की थी अब 5 वर्ष कर दी गई है.
ऐसे कराएं शस्त्र नवीनीकरण का रजिस्ट्रेशन
शस्त्रधारकों को नवीनीकरण के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के शस्त्र अनुभाग से एक फॉर्म लेकर उसे भरना होगा. जिसमें शस्त्र नंबर, शस्त्र का प्रकार और शस्त्र लाइसेंस आदि की पूरी जानकारी देनी होगी. उसके बाद इसे कलेक्ट्रेट में जमा करना होगा, प्रक्रिया पूरी होने के बाद शस्त्र राष्ट्रीय डेटाबेस पर रजिस्टर हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद लाइसेंस धारक को यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा. इस नंबर के आधार पर देश के किसी भी हिस्से से असलहे व लाइसेंस धारक के बारे में जानकारी मिल सकेगी.