लखनऊ: इंदिरा नगर के चांदन गांव में लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की गई पाॅम पैराडाइज टाइटल कालोनी में दो दिसंबर को एलडीए ने बुलडोजर चलाया था. इस दौरान सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल, बिजली के खम्भे समेत अन्य स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया था. इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष व मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने सख्त रवैया अपनाते हुए स्थल पर अवैध निर्माण रोकने में नाकाम रहे अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये थे. जिस पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे 9 अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी थी. आखिरकार शासन ने इनमें से मात्र एक अभियंता के खिलाफ एक्शन लिया है और उसको निलंबित किया. बाकी किसी भी अभियंता को अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया.
एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया था कि अमर अग्रवाल व अन्य द्वारा इंदिरा नगर के ग्राम-चांदन में मानस सिटी कालोनी के पास भूमि खसरा संख्या-288 पर लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था. प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई करते हुए बिल्डर के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी.
डेढ साल में 29 रो हाउस भवनों का हो गया निर्माणः 1 जनवरी 2022 से 12 मई 2023 के बीच प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे अभियंताओं के कार्यकाल में बिल्डर अमर अग्रवाल व अन्य द्वारा पाॅम पैराडाइज टाइटल कालोनी विकसित करते हुए 29 रो-हाउस भवनों का निर्माण पूर्ण कराया गया. साथ ही 26 रो-हाउस भवनों में परिवारों को कब्जा करा दिया गया. इस पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अवधि में प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे सहायक अभियंताओं वीरेन्द्र प्रताप मिश्रा (सेवानिवृत्त), राहुल वर्मा, शीतल प्रसाद (सेवानिवृत्त) तथा अवर अभियंताओं रवि शंकर राय, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, आरके शर्मा, सुशील कुमार वर्मा, सत्यवीर सिंह एवं विपिन बिहारी राय के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी थी. इनमें से शासन ने केवल विपिन बिहारी राय को ही निलंबित किया. विपिन बिहारी राय वर्तमान में यहां तैनात थे. इनके अलावा किसी अन्य अभियंता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.
हजरतगंज में अवैध निर्माण रोकने में नाकामः इसके अलावा हजरतगंज क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से किये जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही न करने वाले अभियंता भी कार्रवाई की जद में आ गये थे. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि आरके अग्रवाल व अन्य द्वारा हजरतगंज के गोखले मार्ग पर शालीमार मीडोज के सामने भूखण्ड संख्या-2ए पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था. इसी तरह अहाना वेन्चर्स के विश्वास स्वरूप द्वारा गोखले विहार में भूखण्ड संख्या-27/11 तथा 27/10 2ए वें लेन पर अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा था. वहीं, भुवनेश कुमार व अन्य द्वारा भूखण्ड संख्या-27/12 2ए वे लेन पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था. चारों निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष से किये जा रहे थे. लेकिन इस अवधि में प्रवर्तन जोन-6 में तैनात रहे अभियंताओं द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. हाल ही में मण्डलायुक्त डाॅ रोशन जैकब के निर्देश पर नोटिस जारी करते हुए सीलिंग करवाई गई. लिहाजा दो वर्ष के अंतराल में प्रवर्तन जोन-6 में तैनात रहे अवर अभियंताओं संजय मिश्रा, इम्तियाज अहमद, शिव कुंवर, भानु प्रकाश वर्मा, रवि प्रकाश, सुरेश कुमार व राकेश कुमार के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी गयी है. इन सभी के निलंबन की संस्तुति की गई थी. फिलहाल शासन ने इनमें से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण नहीं कर सकता सीधी कार्रवाईः लखनऊ विकास प्राधिकरण किसी भी अभियंता के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता. सभी अभियंता आवास विभाग के डेपुटेशन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में काम करते हैं. ऐसे में अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति ही की जा सकती है.
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