लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए 17 अक्टूबर से शुरू हुए विशेष जागरूकता अभियान के सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिये चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत सभी विभागों को जनपदों में विशेष कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं.
महिलाओं के सम्मान-सुरक्षा की हर हाल में हो चिंता
मुख्य सचिव ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि सरकार अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके. साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा सके. इस अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाए.
हेल्प डेस्क बनाकर सुनी जाएं समस्याएं
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद के विकास भवन कार्यालय, तहसील और विकास खण्ड कार्यालयों में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाये. इस डेस्क पर शासन की महिलाओं, बालिकाओं सम्बन्धी समस्त कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करायी जाये. साथ ही एक रजिस्टर भी रखा जाये. इसमें महिलाओं और बालिकाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं और बालिकाओं का विवरण दर्ज किया जाये. उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फार्म इत्यादि भरवाकर सम्बन्धित विभाग को भेजा जाये.
बड़े अफसरों की अध्यक्षता में समितियां करेंगी निगरानी
उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है. इस समिति में सम्बन्धित समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सदस्य रहेंगे तथा कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग संयोजक एवं अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल कल्याण विभाग सह-संयोजक होंगे. उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव सूचना विभाग द्वारा जनपद व प्रदेश स्तर पर होने वाले प्रत्येक कार्यक्रमों का समाचार पत्रों से समन्वय करके समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा.
अभियान की सफलता के लिए डीएम और एसपी शासन को भेजेंगे रिपोर्ट
इस अभियान को सफल बनाने के लिये जिलाधिकारी एवं जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने स्तर से सभी विभागों के साथ समन्वय करके कार्यक्रम का पाक्षिक विवरण अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं अपर मुख्य सचिव सूचना विभाग को प्रस्तुत किया जाये. उक्त दिशा-निर्देश सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, समस्त जिलाधिकारी (जनपद बुलन्दशहर, देवरिया, कानपुर नगर, उन्नाव, जौनपुर, फिरोजाबाद को छोड़कर) और जनपदीय पुलिस अधिकारीगण आदि को जारी किये गये हैं.