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लखनऊ: कोविड-19 मरीजों की सुविधा को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश

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Published : Aug 11, 2020, 8:36 PM IST

उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया है. उनका कहना है कि कोविड-19 मरीजों को जरूरत के अनुसार अस्पतालों में भर्ती कराने की कार्यवाही जल्दी हो, इसमें जरा भी लापरवाही नहीं बरती जाए.

कोविड-19 मरीजों की सुविधा को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किया बयान.
कोविड-19 मरीजों की सुविधा को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किया बयान.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया है. उनका कहना है कि कोविड-19 मरीजों को जरूरत के अनुसार अस्पतालों में भर्ती कराने की कार्यवाही जल्दी हो, इसमें जरा भी लापरवाही नहीं बरती जाए.

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बयान जारी कर कहा है कि कोविड कमांड सेंटर आईटी इनेबल्ड होगा. इसकी सभी काॅल रिकॉर्ड इलेक्ट्राॅनिक रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे. कमांड सेंटर में जिले के सभी कोविड-19 चिकित्सालयों के प्रधानाचार्य/अधीक्षक, इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारियों के पालीवार दूरभाष, मोबाइल नम्बर अवश्य रखे जाएं. इसके अलावा नाॅन कोविड चिकित्सालयों के फ्लूकार्नर, कोविड हेल्प डेस्क तथा चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक के दूरभाष/मोबाइल नम्बर रखे जाएं. सभी कोविड-19 चिकित्सालयों में खाली एवं भरे बेड की सूचना प्रतिदिन सुबह 8 बजे और सायं 6 बजे कमांड सेंटर द्वारा अवश्य प्राप्त की जाए.

उन्होंने कहा कि फीडबैक के अनुसार यदि किसी रोगी को कोविड चिकित्सालय में भर्ती करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो काॅल को तत्काल चिकित्सकीय टीम को ट्रॉसफर किया जाए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों को एक कोविड चिकित्सालय से दूसरे कोविड चिकित्सालय में रेफर किये जाने के सम्बंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा.

एल-1/एल-2/एल-3 स्तर के चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में कोविड-19 रोगी को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व दोनों चिकित्सालयों द्वारा आपस में सम्पर्क किया जाएगा. साथ ही कोविड चिकित्सालय को मरीज को स्थानान्तरित करते हुए कोविड रिपोर्ट, रेफरल स्लिप, केसशीट व जांचों का रिकार्ड आदि प्रेषित किया जायेगा.

इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए जिलाधिकारियों द्वारा जिले के नर्सिंग होम एसोसिएशन/इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन से समन्वय कर कम से कम 10 एम्बुलेंस पूल की व्यवस्था की जाए. यदि एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कमांड सेंटर द्वारा ही शासकीय एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी. एम्बुलेंस चालक का प्रशिक्षण तथा उनके बायोसेफ्टी की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया है. उनका कहना है कि कोविड-19 मरीजों को जरूरत के अनुसार अस्पतालों में भर्ती कराने की कार्यवाही जल्दी हो, इसमें जरा भी लापरवाही नहीं बरती जाए.

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बयान जारी कर कहा है कि कोविड कमांड सेंटर आईटी इनेबल्ड होगा. इसकी सभी काॅल रिकॉर्ड इलेक्ट्राॅनिक रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे. कमांड सेंटर में जिले के सभी कोविड-19 चिकित्सालयों के प्रधानाचार्य/अधीक्षक, इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारियों के पालीवार दूरभाष, मोबाइल नम्बर अवश्य रखे जाएं. इसके अलावा नाॅन कोविड चिकित्सालयों के फ्लूकार्नर, कोविड हेल्प डेस्क तथा चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक के दूरभाष/मोबाइल नम्बर रखे जाएं. सभी कोविड-19 चिकित्सालयों में खाली एवं भरे बेड की सूचना प्रतिदिन सुबह 8 बजे और सायं 6 बजे कमांड सेंटर द्वारा अवश्य प्राप्त की जाए.

उन्होंने कहा कि फीडबैक के अनुसार यदि किसी रोगी को कोविड चिकित्सालय में भर्ती करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो काॅल को तत्काल चिकित्सकीय टीम को ट्रॉसफर किया जाए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों को एक कोविड चिकित्सालय से दूसरे कोविड चिकित्सालय में रेफर किये जाने के सम्बंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा.

एल-1/एल-2/एल-3 स्तर के चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में कोविड-19 रोगी को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व दोनों चिकित्सालयों द्वारा आपस में सम्पर्क किया जाएगा. साथ ही कोविड चिकित्सालय को मरीज को स्थानान्तरित करते हुए कोविड रिपोर्ट, रेफरल स्लिप, केसशीट व जांचों का रिकार्ड आदि प्रेषित किया जायेगा.

इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए जिलाधिकारियों द्वारा जिले के नर्सिंग होम एसोसिएशन/इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन से समन्वय कर कम से कम 10 एम्बुलेंस पूल की व्यवस्था की जाए. यदि एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कमांड सेंटर द्वारा ही शासकीय एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी. एम्बुलेंस चालक का प्रशिक्षण तथा उनके बायोसेफ्टी की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.

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