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लखनऊः मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश में तबादलों पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है.

prohibits transfer policy.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी.
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Published : May 12, 2020, 11:02 PM IST

लखनऊः कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने अग्रिम आदेशों तक उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को आदेश भी जारी कर दिया है.

prohibits transfer policy.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2020-21 में अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगाई गयी है.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सेवानिवृत्ति, चिकित्सीय असमर्थता, प्रोन्नति, त्यागपत्र निलंबन व सेवा से पृथक किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्त विशेष को प्रशासनिक विभाग स्थानांतरण नीति में सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं, लेकिन यह प्रतिबंधित रहेगा कि इस रिक्त पदों को भरने से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर तैनाती नहीं की जा सकेगी.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री से अनुमति के बाद विशेष परिस्थितियों को देखते हुए स्थानांतरण किए जा सकेंगे.

लखनऊः कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने अग्रिम आदेशों तक उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को आदेश भी जारी कर दिया है.

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मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2020-21 में अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगाई गयी है.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सेवानिवृत्ति, चिकित्सीय असमर्थता, प्रोन्नति, त्यागपत्र निलंबन व सेवा से पृथक किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्त विशेष को प्रशासनिक विभाग स्थानांतरण नीति में सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं, लेकिन यह प्रतिबंधित रहेगा कि इस रिक्त पदों को भरने से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर तैनाती नहीं की जा सकेगी.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री से अनुमति के बाद विशेष परिस्थितियों को देखते हुए स्थानांतरण किए जा सकेंगे.

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