लखनऊः उत्तर प्रदेश के स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव 2020 में अगर मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो अन्य पहचान पत्रों के आधार पर वह लोग मतदान कर सकेंगे. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक दिसंबर को होने वाले स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव में मान्य अन्य पहचान पत्रों के विकल्प के बारे में जानकारी दी है. इसके साथ ही इन विकल्पों पर मतदान कराने को लेकर सभी 11 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश भी जारी किए हैं. जिससे चुनाव में मतदाताओं को दिक्कत न हो.
अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र होंगे मान्य
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 11 सीटों पर स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान के समय मतदाता को फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा. ऐसे मतदाता जो अपना वोटर कार्ड पेश नहीं कर पाते हैं. उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अन्य वैकल्पिक फोटो वाले पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.
इन पहचान पत्रों पर कर सकेंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि अधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पास बुक, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य और केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लि. कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र दिखाकर वोट डाले जा सकेंगे. इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों के फोटो युक्त कार्ड भी मान्य होंगे. विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि या अन्य डिप्लोमा प्रमाण पत्र की मूलप्रति मान्य होगी. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे.