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सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा पर दो मामले में आरोप तय - एमपी एमएलए कोर्ट

एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ 38 और 40 साल पुराने दो मामलों में आरोप तय किए हैं. अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.

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एमपी एमएलए कोर्ट
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Published : Aug 3, 2022, 10:52 PM IST

लखनऊ: एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में अभियुक्त सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अभियोजन पक्ष को अपना गवाह पेश करने का भी आदेश दिया है. सपा विधायक के खिलाफ एक मामला 38 जबकि दूसरा 40 साल पुराना है.


27 फरवरी 1984 को थाना हजरतगंज से सम्बंधित पहले मामले की एफआईआर एसआई अखलाक अहमद सिद्दकी ने दर्ज कराई थी. इस मामले में अभियुक्त रविदास मेहरोत्रा पर 15-20 अन्य लोगों के साथ विशुन नारायन इंटर कॉलेज से जीपीओ तक बगैर अनुमति जुलूस निकालने व जबरिया दुकानों का बंद कराने का आरोप है. आरोप यह भी है कि जो दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने से इंकार कर रहे थे, उनके साथ मारपीट भी की गई. अभियोजन का कहना है कि घटना के दिन विरोधी नारे लगाते हुए, हलवासिया मार्केट की तरफ से अभियुक्त और उसके साथी आए और दुकानदारों से मारपीट करते हुए दुकान बंद करने लगे.

यह भी पढे़ं:एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी, गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय


वहीं, 6 सितंबर 1982 को थाना हसनगंज में लविवि के सीनियर लाइब्रेरियन केसी श्रीवास्तव ने दर्ज कराई थी. इस मामले में रविदास पर अपने साथियों के साथ ताला तोड़कर यूनियन भवन में घुसने व नुकसान करने का आरोप है.

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लखनऊ: एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में अभियुक्त सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अभियोजन पक्ष को अपना गवाह पेश करने का भी आदेश दिया है. सपा विधायक के खिलाफ एक मामला 38 जबकि दूसरा 40 साल पुराना है.


27 फरवरी 1984 को थाना हजरतगंज से सम्बंधित पहले मामले की एफआईआर एसआई अखलाक अहमद सिद्दकी ने दर्ज कराई थी. इस मामले में अभियुक्त रविदास मेहरोत्रा पर 15-20 अन्य लोगों के साथ विशुन नारायन इंटर कॉलेज से जीपीओ तक बगैर अनुमति जुलूस निकालने व जबरिया दुकानों का बंद कराने का आरोप है. आरोप यह भी है कि जो दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने से इंकार कर रहे थे, उनके साथ मारपीट भी की गई. अभियोजन का कहना है कि घटना के दिन विरोधी नारे लगाते हुए, हलवासिया मार्केट की तरफ से अभियुक्त और उसके साथी आए और दुकानदारों से मारपीट करते हुए दुकान बंद करने लगे.

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वहीं, 6 सितंबर 1982 को थाना हसनगंज में लविवि के सीनियर लाइब्रेरियन केसी श्रीवास्तव ने दर्ज कराई थी. इस मामले में रविदास पर अपने साथियों के साथ ताला तोड़कर यूनियन भवन में घुसने व नुकसान करने का आरोप है.

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