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नहीं रुक रहीं चेन स्नैचिंग की घटनाएं, विधि आयोग की सिफारिश मानी होती तो पैदा होता लुटेरों खौफ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चेन स्नेचरों के अंदर पुलिस का तनिक भी खौफ नहीं. चेन स्नैचर आए दिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. वहीं, यह भी कह जा रहा है कि इन घटनाओं के पीछे विधि आयोग द्वारा सख्त कानून की सिफारिश के बाद भी उसका न लागू होना भी है.

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चेन स्नैचिंग
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Published : May 6, 2023, 9:31 PM IST

लखनऊ: राजधानी की हर गली में अब डर लगने लगा है. अलीगंज में मोटरसाइकिल से जा रही महिला की चेन लूटने के लिए झपट्टा मारा. झपट्टे से बाइक अनियंत्रित हुई और महिला मासूम बेटे सहित सड़क पर गिर गई, ज‍िससे महिला चोटिल हुई और उसके बच्चे का सिर फट गया. अब पुलिस चेन स्नेचरों की धर पकड़ के लिए स्पेशल टीम गठित करने की बात तो कह रही है, लेकिन सच यह है कि स्नेचरों के दिल मे खाकी का खौफ न के बराबर है. इसके पीछे विधि आयोग द्वारा सख्त कानून की सिफारिश के बाद भी उसका न लागू होना भी है.

हर सड़क पर सता रहा स्नैचिंग का डर
राजधानी की हर सड़क पर चेन स्नेचिंग का डर सता रहा है. सड़क पर निकलते हुए महिलाओं से चेन स्नेचिंग, गली से गुजरते हुए चेन स्नैचिंग. इतना ही नहीं आप अगर अपने घर के बाहर भी खड़ी हैं तो वहां भी बेखौफ स्नैचर चेन खींच के रहे हैं. स्नैचर आते हैं घटना को अंजाम दे रहे हैं और हेलमेट के सहारे फरार भी हो जाते हैं. पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर लकीर की फकीर पीटती रहती है, लेकिन न तो स्नैचर हाथ आ रहे हैं और न ही सामान की बरामदगी हो रही है.

तीन घटनाओं ने खड़े किए रोंगटे
बीते दिनों लखनऊ की तीन चेन स्नैचिंग की घटनाओं ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. पहली घटना 20 अप्रैल को कृष्णानगर थाने में हुई, जहां एक स्कूटी से महिला अपने घर के अंदर जा रही थी, तभी बाइक सवार दो युवक आए और महिला के गले से चेन खींची. महिला ने विरोध किया तो युवक ने असलहा निकाल लिया, लेकिन फिर भी महिला लुटेरों से लोहा लेती रही और आखिर में युवक लड़की को गिराकर फरार हो गए.

इसी के दूसरे दिन जानकीपुरम में एक महिला के गले से बेखौफ बदमाशों ने चेन खींची. इस दौरान महिला को 20 मीटर तक बदमाश घसीटते रहे. वहीं, तीसरी घटना ने तो लोगों को झकझोर कर रख दिया. जब बीते शुक्रवार को अलीगंज में बाइक से जा रहे दंपत्ति की चेन खींचने के दौरान बाइक गिर गई और उनका मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

राज्य विधि आयोग धाराएं बढ़ाने की कर चुका है सिफारिश
पूर्व पुलिस अधिकारी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साल 2019 में विधि आयोग ने ऐसे अपराधियों को 3 से 14 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने की सजा देने की सिफारिश की थी. आयोग ने कहा था कि कानून में ऐसे अपराध के लिए अलग से प्रावधान नहीं है, इसलिए आईपीसी में धारा 379-ए और 379-बी जोड़कर सजा के प्रावधान होने चाहिए.

आयोग ने आईपीसी की धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द जोड़ने की भी सिफारिश की थी. आयोग का मानना है कि स्नैचिंग के दौरान लूटे गए जेवरात को बेच दिया जाता है और खरीदने वाले जेवरात को गला देते हैं, जिससे उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है. फिलहाल अभी आईपीसी की धारा 356 व 379 का ही इस्तेमाल चेन स्नैचिंक के मामले में होता है.

किन धाराओं को जोड़ने के लिए आयोग ने की थी सिफारिश?
धारा 379-ए : इसमें सामान्य रूप से चेन स्नैचिंग के अपराध के लिए न्यूनतम तीन से 10 साल तक कारावास व जुर्माने की सजा की सिफारिश.

धारा 379-बी : चेन स्नैचिंग के दौरान संबंधित महिला, बच्चे या व्यक्ति से मारपीट करने, गंभीर रूप से चोटिल करने, हत्या करने के अपराधी को 5 वर्ष से 14 वर्ष तक की सजा देने की सिफारिश.

इन शहरों में सबसे ज्यादा हुईं घटनाएं
विधि आयोग ने उस दौरान बताया था कि दिल्ली से जुड़े अपराधी प्रदेश के मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ , मेरठ , गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फतेहगढ़, झांसी, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़ और बरेली में चेन स्नैचिंग की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं.

पढ़ेंः लखनऊ में बच्चे संग जा रही महिला से लूट का प्रयास, दोनों घायल

लखनऊ: राजधानी की हर गली में अब डर लगने लगा है. अलीगंज में मोटरसाइकिल से जा रही महिला की चेन लूटने के लिए झपट्टा मारा. झपट्टे से बाइक अनियंत्रित हुई और महिला मासूम बेटे सहित सड़क पर गिर गई, ज‍िससे महिला चोटिल हुई और उसके बच्चे का सिर फट गया. अब पुलिस चेन स्नेचरों की धर पकड़ के लिए स्पेशल टीम गठित करने की बात तो कह रही है, लेकिन सच यह है कि स्नेचरों के दिल मे खाकी का खौफ न के बराबर है. इसके पीछे विधि आयोग द्वारा सख्त कानून की सिफारिश के बाद भी उसका न लागू होना भी है.

हर सड़क पर सता रहा स्नैचिंग का डर
राजधानी की हर सड़क पर चेन स्नेचिंग का डर सता रहा है. सड़क पर निकलते हुए महिलाओं से चेन स्नेचिंग, गली से गुजरते हुए चेन स्नैचिंग. इतना ही नहीं आप अगर अपने घर के बाहर भी खड़ी हैं तो वहां भी बेखौफ स्नैचर चेन खींच के रहे हैं. स्नैचर आते हैं घटना को अंजाम दे रहे हैं और हेलमेट के सहारे फरार भी हो जाते हैं. पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर लकीर की फकीर पीटती रहती है, लेकिन न तो स्नैचर हाथ आ रहे हैं और न ही सामान की बरामदगी हो रही है.

तीन घटनाओं ने खड़े किए रोंगटे
बीते दिनों लखनऊ की तीन चेन स्नैचिंग की घटनाओं ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. पहली घटना 20 अप्रैल को कृष्णानगर थाने में हुई, जहां एक स्कूटी से महिला अपने घर के अंदर जा रही थी, तभी बाइक सवार दो युवक आए और महिला के गले से चेन खींची. महिला ने विरोध किया तो युवक ने असलहा निकाल लिया, लेकिन फिर भी महिला लुटेरों से लोहा लेती रही और आखिर में युवक लड़की को गिराकर फरार हो गए.

इसी के दूसरे दिन जानकीपुरम में एक महिला के गले से बेखौफ बदमाशों ने चेन खींची. इस दौरान महिला को 20 मीटर तक बदमाश घसीटते रहे. वहीं, तीसरी घटना ने तो लोगों को झकझोर कर रख दिया. जब बीते शुक्रवार को अलीगंज में बाइक से जा रहे दंपत्ति की चेन खींचने के दौरान बाइक गिर गई और उनका मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

राज्य विधि आयोग धाराएं बढ़ाने की कर चुका है सिफारिश
पूर्व पुलिस अधिकारी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साल 2019 में विधि आयोग ने ऐसे अपराधियों को 3 से 14 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने की सजा देने की सिफारिश की थी. आयोग ने कहा था कि कानून में ऐसे अपराध के लिए अलग से प्रावधान नहीं है, इसलिए आईपीसी में धारा 379-ए और 379-बी जोड़कर सजा के प्रावधान होने चाहिए.

आयोग ने आईपीसी की धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द जोड़ने की भी सिफारिश की थी. आयोग का मानना है कि स्नैचिंग के दौरान लूटे गए जेवरात को बेच दिया जाता है और खरीदने वाले जेवरात को गला देते हैं, जिससे उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है. फिलहाल अभी आईपीसी की धारा 356 व 379 का ही इस्तेमाल चेन स्नैचिंक के मामले में होता है.

किन धाराओं को जोड़ने के लिए आयोग ने की थी सिफारिश?
धारा 379-ए : इसमें सामान्य रूप से चेन स्नैचिंग के अपराध के लिए न्यूनतम तीन से 10 साल तक कारावास व जुर्माने की सजा की सिफारिश.

धारा 379-बी : चेन स्नैचिंग के दौरान संबंधित महिला, बच्चे या व्यक्ति से मारपीट करने, गंभीर रूप से चोटिल करने, हत्या करने के अपराधी को 5 वर्ष से 14 वर्ष तक की सजा देने की सिफारिश.

इन शहरों में सबसे ज्यादा हुईं घटनाएं
विधि आयोग ने उस दौरान बताया था कि दिल्ली से जुड़े अपराधी प्रदेश के मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ , मेरठ , गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फतेहगढ़, झांसी, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़ और बरेली में चेन स्नैचिंग की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं.

पढ़ेंः लखनऊ में बच्चे संग जा रही महिला से लूट का प्रयास, दोनों घायल

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