लखनऊः जल निगम भर्ती घोटाला मामले में सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ा झटका लगा है. सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडेय ने इस मामले में आजम खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आजम खान की संलिप्तता को देखते हुए, अपराध को गम्भीर करार दिया है.
विगत 15 जुलाई को विशेष अदालत ने इस मामले में आजम खान व एक अन्य अभियुक्त गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 468, 471, 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत संज्ञान लिया था, जबकि अभियुक्तगण नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी, रोमन फर्नाडीज व कुलदीप सिंह नेगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471 व 120 बी के साथ ही तकनीकी सूचना अधिनियम की धारा 66 के तहत संज्ञान लिया था.
एसआईटी के ज्येष्ठ लोक अभियोजक ओम प्रकाश राय के मुताबिक 25 अप्रैल, 2018 को इस मामले की एफआईआर निरीक्षक अटल बिहारी ने लखनऊ के एसआईटी थाने में दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान एसआईटी ने आजम खान समेत उक्त मुल्जिमों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. मुल्जिमों पर मनचाहे अभ्यर्थियों का चयन कराने के लिए एक साजिश के तहत मनचाही संस्था मेसर्स एपटेक लिमिटेड को ठेका देने का आरोप है. साथ ही सभी पदों पर भर्ती में एपटेक व जलनिगम के मध्य हुए अनुबंध का भी उल्लघंन किया गया. उल्लेखनीय है कि इस भर्ती घोटाले के दौरान आजम खान उत्तर प्रदेश जलनिगम के अध्यक्ष पद पर थे.