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संक्रमित मरीजों को भर्ती करने में हीलाहवाली पर दर्ज होगा मुकदमा - प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है. इस बाबत चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ.
सीएम योगी आदित्यनाथ.
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Published : Apr 15, 2021, 10:30 PM IST

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है. सीएम ने डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ नियमानुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. इस बाबत चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं.

8 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना
वहीं, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि सीएम के निर्देश पर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की स्थापना की गई है. इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बांदा और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद, अयोध्या, बस्ती, बहराइच में भी आक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है. इसके लिए चार दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रति मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा महाविद्यालय को 14 लाख 37 हजार की धनराशि की दर जारी कर दिए गए हैं. राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकरनगर और राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में प्लांट की स्थापना केंद्र सरकार की नामित एजेंसी की ओर से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-पीजीआई में भर्ती होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ


गंभीर रोगियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध
प्रमुख सचिव के अनुसार सरकार ने पहले ही गंभीर रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, एचएफएनसी और बाईपैप सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खरीदे हैं. फिलहाल, 5000 से अधिक वेंटिलेटर, 1600 हाई फ्लो नसल कैनूला (एचएफएनसी) और 1000 बाईलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (बाईपैप) उपलब्ध हैं. इसके अलावा निजी अस्पतालों में अतिरिक्त रूप से हैं. सरकार की ओर से और जरूरत पड़ने पर बढ़ाने की तैयारी है.

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है. सीएम ने डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ नियमानुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. इस बाबत चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं.

8 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना
वहीं, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि सीएम के निर्देश पर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की स्थापना की गई है. इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बांदा और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद, अयोध्या, बस्ती, बहराइच में भी आक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है. इसके लिए चार दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रति मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा महाविद्यालय को 14 लाख 37 हजार की धनराशि की दर जारी कर दिए गए हैं. राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकरनगर और राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में प्लांट की स्थापना केंद्र सरकार की नामित एजेंसी की ओर से किया जाएगा.

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गंभीर रोगियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध
प्रमुख सचिव के अनुसार सरकार ने पहले ही गंभीर रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, एचएफएनसी और बाईपैप सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खरीदे हैं. फिलहाल, 5000 से अधिक वेंटिलेटर, 1600 हाई फ्लो नसल कैनूला (एचएफएनसी) और 1000 बाईलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (बाईपैप) उपलब्ध हैं. इसके अलावा निजी अस्पतालों में अतिरिक्त रूप से हैं. सरकार की ओर से और जरूरत पड़ने पर बढ़ाने की तैयारी है.

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