लखनऊ : इलाहाबाद के चर्चित राजू पाल हत्याकांड के आरोपी एवं शूटर अब्दुल कवि के मामले को शुक्रवार को लखनऊ की सीबीआई अदालत की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने विचारण के लिए सत्र अदालत को सुपुर्द कर दिया है, जहां पर आगामी 11 अप्रैल को आरोपी के मामले की सुनवाई होगी.
काफी समय से फरार चल रहे शूटर अब्दुल कवि ने गत 5 अप्रैल को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आत्म समर्पण किया था, जहां पर उन्हें दस्तावेजों की नकल देने के उपरांत 7 सितंबर की तिथि नियत की गई थी. सीबीआई ने इस मामले में दस आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है. चार्जशीट में अब्दुल कवि को फरार दिखाया गया है. इस मामले में अन्य आरोपियों के विरुद्ध सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा की अदालत में गवाही चल रही है, जहां पर गवाह मंगल पाल की गवाही दर्ज की गई है तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 13 अप्रैल की तिथि नियत की गई है.
घटनाक्रम के अनुसार, 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस गोलाबारी में देवी पाल एवं संदीप यादव की भी मौत हो गई थी तथा दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना की रिपोर्ट मृतक विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में दर्ज कराई थी, जिसमें अतीक अहमद एवं उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद आदिम को नामजद किया गया था. राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की याचिका पर इस मामले की विवेचना करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को दिया था.
दुष्कर्म के प्रयास में पांच वर्ष की सजा : पॉक्सो के विशेष जज मयंक त्रिपाठी ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त सोनू वर्मा को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 15 नवंबर, 2017 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना चिनहट में दर्ज कराई थी.
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