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SC के सामने दुराचार पीड़ित और गवाह के आत्मदाह का मामला, नहीं पूरी हो सकी BSP MP के जमानत पर सुनवाई - lucknow ka samachar

सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुराचार पीड़ित और उसके गवाह द्वारा आत्मदाह किये जाने के मामले में बचाव पक्ष द्वारा समय दिये जाने की मांग करने के चलते घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी.

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पीड़ित और गवाह के आत्मदाह का मामला
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Published : May 5, 2022, 10:08 PM IST

लखनऊः सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुराचार पीड़ित और उसके गवाह के आत्मदाह के मामले में बीएसपी सांसद अतुल राय (BSP MP Atul Rai ) की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है.

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस का जवाब आ गया है. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने सुनवाई के लिए समय की मांग की. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख लगाई है. उल्लेखनीय है कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट आने के बाद 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें बताया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट में पता चला कि सांसद अतुल राय के खिलाफ रेप पीड़ित ने वाराणसी के लंका थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करायी थी.

पुलिस ने उस मामले में विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी और मामला वाराणसी की कोर्ट में लंबित है. रेप पीड़ित ने आरोप लगाया कि वाराणसी में दर्ज दुराचार के मामले में रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए अतुल राय से पैसा लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आपराधिक षडयंत्र रचा था. गवाहों को बदनाम करने के लिए और पीड़ित पर दबाव बनाने के लिए अपराधियों से नाम जोड़ कर छवि खराब करने के लिए ऑडियो वायरल किया था.

इसे भी पढ़ें- लखीमपुर हिंसा मामलाः किसानों को न्याय दिलाने खीरी पहुंचा SKM, कहाः टेनी की बर्खास्तगी तक जारी रहेगी लड़ाई

कहा गया है कि इस मुकदमे में आरोपी सांसद को अनुचित लाभ दिलाने के लिए और पीड़ित पर दबाव बनाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने पीड़ित और उसके गवाहों के खिलाफ सात आपराधिक मामले दर्ज कराए. लगातार झूठी खबर वायरल होने, पीड़ित और उसके गवाह की छवि धूमिल करने से आहत होकर पीड़ित और उसके गवाह द्वारा गत 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर से फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए आत्मदाह का प्रयास किया था. जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए थे. इसके बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी.

लखनऊः सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुराचार पीड़ित और उसके गवाह के आत्मदाह के मामले में बीएसपी सांसद अतुल राय (BSP MP Atul Rai ) की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है.

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस का जवाब आ गया है. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने सुनवाई के लिए समय की मांग की. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख लगाई है. उल्लेखनीय है कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट आने के बाद 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें बताया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट में पता चला कि सांसद अतुल राय के खिलाफ रेप पीड़ित ने वाराणसी के लंका थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करायी थी.

पुलिस ने उस मामले में विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी और मामला वाराणसी की कोर्ट में लंबित है. रेप पीड़ित ने आरोप लगाया कि वाराणसी में दर्ज दुराचार के मामले में रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए अतुल राय से पैसा लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आपराधिक षडयंत्र रचा था. गवाहों को बदनाम करने के लिए और पीड़ित पर दबाव बनाने के लिए अपराधियों से नाम जोड़ कर छवि खराब करने के लिए ऑडियो वायरल किया था.

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कहा गया है कि इस मुकदमे में आरोपी सांसद को अनुचित लाभ दिलाने के लिए और पीड़ित पर दबाव बनाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने पीड़ित और उसके गवाहों के खिलाफ सात आपराधिक मामले दर्ज कराए. लगातार झूठी खबर वायरल होने, पीड़ित और उसके गवाह की छवि धूमिल करने से आहत होकर पीड़ित और उसके गवाह द्वारा गत 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर से फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए आत्मदाह का प्रयास किया था. जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए थे. इसके बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी.

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