लखनऊ : प्रदूषण की रोकथाम (pollution prevention) के लिए लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत अब शादी समारोह व अन्य आयोजनों में 200ml की छोटी पानी की बोतल का उपयोग नहीं किया जाएगा. ऐसे करने वालों पर नगर निगम ₹5000 का जुर्माना (Fine) लगाएगा. जहां एक ओर लखनऊ नगर निगम के फैसले की सराहना हो रही है तो वहीं दूसरी ओर सवाल भी खड़े हुए हैं.
बता दें, अपने फैसले में नगर निगम ने शादी ब्याह व अन्य कार्यक्रमों में पानी की छोटी बोतल के उपयोग पर रोक लगाते हुए सभी बैंकट हॉल, शादी घर को नोटिस जारी किया है. इस दौरान नगर निगम ने बोतल की बिक्री को लेकर कोई नई बात नहीं कही है. ऐसे में लोगों का कहना है कि जब समारोह में बोतल के उपयोग पर रोक लगाई गई, तो दुकानों पर इनकी बिक्री पर भी रोक लगाई जानी चाहिए. बड़े पैमाने पर दुकानों पर यह छोटी बोतल बिकती हैं, जिनसे शहर को काफी नुकसान होता है।
नगर निगम का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (smart city project) के तहत शहर को खूबसूरत बनाना है. स्मार्ट सिटी के तहत निर्देश हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना है. इस को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी रजिस्टर्ड बारातघर, बैंक्विट हॉल को 200ml की छोटी बोतल के उपयोग न करने के निर्देश दिए गए हैं. पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक शहर में प्रतिबंधित है. इसके बावजूद भी यह प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर ही लागू है. शहर में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होता है. एक बार फिर से नगर निगम में इस ओर प्रयास किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए.
नगर के एक अधिकारी ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद अब हम इसके इंफोर्समेंट के लिए कार्य करेंगे. ऐसे में जो बैंक्विट हॉल या बरात घर 200ml की छोटी बोतल का प्रयोग करते हुए पाए गए. उनके खिलाफ ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना न भरने पर तीन माह की सजा भी हो सकती है. इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि प्लास्टिक पूरी साइकिल किया जाए इसके लिए नगर निगम ओर से व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं.
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