लखनऊ : रुपयों की मांग पूरी न होने पर पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के अभियुक्त पति बाल किशोर द्विवेदी की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है. बाल किशोर पर आरोप है कि ससुराल से रुपयों की उसकी मांग पूरी न होने पर उसने अपनी पत्नी की इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया था.
पति की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा व अरुण पांडे का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट 11 जून 2022 को मृतका निधि की मां उमा देवी ने थाना दुबग्गा में दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वादिनी ने अपनी बेटी की शादी आठ साल पहले बाल किशोर के साथ की थी, लेकिन गरीब होने की वजह से वह बेटी के पति व ससुराल वालों की मांग पूरी नहीं कर सकी.
इधर चार साल से बाल किशोर द्विवेदी बराबर पैसों की मांग कर रहा था तथा पैसे न मिलने पर निधि को जान से मारने की धमकी देता था. वादिनी की बेटी निधि ने फोन पर अपने ऊपर की जा रही प्रताड़ना के बारे में कई बार बताया था. इसके अलावा बाल किशोर द्विवेदी के भाई और बहन भी निधि पर मायके से पैसे लाने के लिए दबाव डालते रहते थे और पैसे न मिलने पर बाल किशोर की दूसरी शादी कराने की धमकी देते थे. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त बाल किशोर द्विवेदी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
चौथी की छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दो साल की सजा : स्कूल से लौट रही छात्रा को रास्ते में रोक कर अश्लील हरकत करने के आरोपी प्रभात श्रीवास्तव को पॉक्सो कोर्ट ने दो वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजक अशोक श्रीवास्तव का कहना था कि इस मामले की रिपोर्ट 26 मार्च 2014 को थाना अलीगंज में लिखाई गई थी. जिसमें कहा गया कि वादी के साले की लड़की आर्यन पब्लिक स्कूल में कक्षा चार में पढ़ती है तथा जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तभी आरोपी ने रास्ते में उससे अश्लील इशारा करके अपनी ओर बुलाया. कहा गया है कि छात्रा ने घर पहुंचकर इस मामले की शिकायत की जिस पर वादी व उसके परिचित ने मौके पर आकर आरोपी को पहचाना तथा पकड़कर थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई.
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