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असलहों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रमुख सचिव गृह ने जारी किए निर्देश - प्रमुख सचिव गृह ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश जारी किया है कि प्रदेश में हर्ष फायरिंग की रोकथाम हेतु तथ्यों को छिपाकर फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

सीएम योगी (फाइल फोटो)
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Published : Sep 19, 2019, 11:44 AM IST

लखनऊ: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस धारकों के शस्त्रों एवं उनके द्वारा प्रयाग किए गए कारतूस के भौतिक सत्यापन के संबंध में बताया गया है.

जानकारी देते संवाददाता.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ: सीएम योगी ने बाढ़ के लिये चौकसी बरतने के दिए निर्देश

हर्ष फायरिंग की रोकथाम हेतु जारी किए गए निर्देश
प्रदेश में हर्ष फायरिंग की रोकथाम हेतु तथ्यों को छिपाकर फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वाले, कारतूस प्राप्त करने के बदले शस्त्र व्यवसायिक डीलर को, 80 प्रतिशत खोखा जमा न करने वाले और आयुध नियम के प्रावधानों का पूर्ण ढंग से अनुपालन न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस का सत्यापन किया जाए. अवनीश अवस्थी ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाइसेंस धारक अपनी सुरक्षा के अतिरिक्त लाइसेंस का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.

20 सितंबर से 20 अक्टूबर के मध्य चलाया जाएगा अभियान
प्रमुख सचिव गृह की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत समस्त जिला मजिस्ट्रेट को 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के मध्य आवश्यक रूप से अभियान चलाना होगा. जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की पत्रावली के अनुसार मिलान कर यह सुनिश्चित कराए कि बिना वैध पत्रावली और वैध हस्ताक्षर एवं वैध स्वीकृति के बिना कोई शस्त्र लाइसेंस तो निर्गत नहीं किया गया है.

समस्त एसएसपी आगामी 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक आवश्यक रूप से अपने जिले के समस्त थाना अध्यक्ष एवं थाना प्रभारियों के माध्यम से थाने में रक्षित रजिस्ट्रों का मिलान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सस्ते अनुभाग के रजिस्टरों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें.
-अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव गृह

लखनऊ: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस धारकों के शस्त्रों एवं उनके द्वारा प्रयाग किए गए कारतूस के भौतिक सत्यापन के संबंध में बताया गया है.

जानकारी देते संवाददाता.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ: सीएम योगी ने बाढ़ के लिये चौकसी बरतने के दिए निर्देश

हर्ष फायरिंग की रोकथाम हेतु जारी किए गए निर्देश
प्रदेश में हर्ष फायरिंग की रोकथाम हेतु तथ्यों को छिपाकर फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वाले, कारतूस प्राप्त करने के बदले शस्त्र व्यवसायिक डीलर को, 80 प्रतिशत खोखा जमा न करने वाले और आयुध नियम के प्रावधानों का पूर्ण ढंग से अनुपालन न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस का सत्यापन किया जाए. अवनीश अवस्थी ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाइसेंस धारक अपनी सुरक्षा के अतिरिक्त लाइसेंस का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.

20 सितंबर से 20 अक्टूबर के मध्य चलाया जाएगा अभियान
प्रमुख सचिव गृह की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत समस्त जिला मजिस्ट्रेट को 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के मध्य आवश्यक रूप से अभियान चलाना होगा. जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की पत्रावली के अनुसार मिलान कर यह सुनिश्चित कराए कि बिना वैध पत्रावली और वैध हस्ताक्षर एवं वैध स्वीकृति के बिना कोई शस्त्र लाइसेंस तो निर्गत नहीं किया गया है.

समस्त एसएसपी आगामी 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक आवश्यक रूप से अपने जिले के समस्त थाना अध्यक्ष एवं थाना प्रभारियों के माध्यम से थाने में रक्षित रजिस्ट्रों का मिलान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सस्ते अनुभाग के रजिस्टरों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें.
-अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव गृह

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लखनऊ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस धारकों के शस्त्रों एवं उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए कारतूस के भौतिक सत्यापन के संबंध में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में हॉर्स फायरिंग की रोकथाम हेतु तथ्यों को छिपाकर फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वाले, कारतूस प्राप्त करने के बदले शस्त्र व्यवसायिक डीलर को 80% होकर जमाना न करने वाले व आयुध नियम के प्रावधानों का पूर्ण ढंग से अनुपालन न करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाए और इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस का सत्यापन किया जाए अवस्थी ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाइसेंस धारक शब्द का प्रयोग सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है यदि या प्रतीत होता है कि वह अपनी सुरक्षा के अतिरिक्त लाइसेंस का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।




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प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत समस्त जिला मजिस्ट्रेट को 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के मध्य आवश्यक रूप से अभियान चलाकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की पत्रावली एवं एनडीएएलएड पोर्टल पर दर्ज शस्त्र के यूआईएन के अनुसार मिलान कर यह सुनिश्चित कराएं कि बिना वैध पत्रावली और वैध हस्ताक्षर एवं वैद्य स्वीकृति के बिना कोई शस्त्र लाइसेंस तो निर्गत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक आगामी 21 अक्टूबर 2019 से 21 नवंबर 19 तक आवश्यक रूप से अपने जनपद के समस्त थाना अध्यक्ष थाना प्रभारियों के माध्यम से थाने में रक्षित रजिस्ट्रो का मिलान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सस्ते अनुभाग के रजिस्टरों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।





Conclusion:संवाददाता प्रशांत मिश्रा 90 2639 25 26
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