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शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए 31 तक आवेदन - शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

राजधानी लखनऊ के मोहान रोड स्थित डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की संबद्धता के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है. विश्वविद्यालय के कुलसचिव अमित कुमार सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है.

शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
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Published : Jan 22, 2021, 10:29 PM IST

लखनऊः राजधानी के मोहान रोड स्थित डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की संबद्धता के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है. विश्वविद्यालय के कुलसचिव अमित कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 5 (दो) में वर्णित व्यवस्था और इस संबंध में सामान्य परिषद द्वारा निर्णय लिए गए थे. इसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को संबद्धता (2021-2022) प्रदान किए जाने के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए विलंब शुल्क धनराशि 2500 रुपये के साथ आवेदन मांगा गया है.

इन संस्थानों को मिलेगी अनुमति
कुलसचिव अमित कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के केवल उन्हीं महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को ऐसे पाठ्यक्रम में संबद्धता प्रदान की जाएगी जो दिव्यांगता से संबंधित हों और दिव्यांग विद्यार्थियों के पुनर्वास के लिए कार्यरत हों. इसमें सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी, सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था ही केवल आवेदन कर सकते हैं.

वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन पत्र
संबद्धता से संबंधित आवेदन के लिए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://dsmru.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित विलंब शुल्क धनराशि के साथ आवेदन किया जा सकता है. इस संबंध में समय-समय पर संबद्धता से संबंधित निर्गत की गई वांछित सूचनाएं और आदेश आदि की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएंगी.

लखनऊः राजधानी के मोहान रोड स्थित डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की संबद्धता के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है. विश्वविद्यालय के कुलसचिव अमित कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 5 (दो) में वर्णित व्यवस्था और इस संबंध में सामान्य परिषद द्वारा निर्णय लिए गए थे. इसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को संबद्धता (2021-2022) प्रदान किए जाने के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए विलंब शुल्क धनराशि 2500 रुपये के साथ आवेदन मांगा गया है.

इन संस्थानों को मिलेगी अनुमति
कुलसचिव अमित कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के केवल उन्हीं महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को ऐसे पाठ्यक्रम में संबद्धता प्रदान की जाएगी जो दिव्यांगता से संबंधित हों और दिव्यांग विद्यार्थियों के पुनर्वास के लिए कार्यरत हों. इसमें सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी, सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था ही केवल आवेदन कर सकते हैं.

वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन पत्र
संबद्धता से संबंधित आवेदन के लिए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://dsmru.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित विलंब शुल्क धनराशि के साथ आवेदन किया जा सकता है. इस संबंध में समय-समय पर संबद्धता से संबंधित निर्गत की गई वांछित सूचनाएं और आदेश आदि की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएंगी.

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