कुशीनगर: जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव के प्रयास से लगभग तीन वर्ष से कम समय में दोषियों को सजा मिली है. पीड़ित परिवार ने इस फैसले से खुशी जाहिर की है और जिला जज एवं डीजीसी जीपी यादव को धन्यवाद दिया है.
शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व 23 मार्च 2022 को कसया थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ दिलीपनगर के लठउर टोला की मुखिया देवी सुबह घर के दरवाजे पर झाडू लगा रही थीं. इसी दौरान उन्हें एक पॉलिथिन में पांच टॉफी और नौ रुपये मिले. उन्होंने उसमें से तीन टॉफी अपने नातियों और एक टॉफी पड़ोसी के बच्चे को दे दी. चारों बच्चे टॉफी खाने के बाद खेलने के लिए कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. बच्चों को तड़पता देख ग्रामीणों ने एंबुलेंस को फोन किया.
जब काफी देर तक एंबुलेंस नहीं आई तो एक-एक बच्चों को बाइक पर बिठाकर जिला अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. मृत बच्चों में रसगुल्ला की 5 वर्षीय बेटी मंजना, तीन वर्षीय स्वीटी और दो वर्षीय बेटा समर शामिल हैय बलेसर का 5 वर्षीय इकलौते बेटे अरुण की भी टॉफी खाने से मौत हुई थी. उस समय टॉफी के रैपर पर बैठने वाली मक्खियों की भी मौत हो जा रही थी. इस घटना से गांव के साथ पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी.
शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि 4 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाले 3 पड़ोसियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस सनसनीखेज वारदात को पुरानी रंजिश में मासूम के पड़ोस में रहने प्रेम प्रसाद, बाला प्रसाद और चाबास प्रसाद ने टॉफी में खतरनाक जहर मिलाकर घर के बाहर फेंक दिया था. पुलिस ने गवाहों और सबूत के आधार पर कोर्ट ने प्रेम प्रसाद, बाला प्रसाद और चाबास प्रसाद को दोषी करार देते हुए 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है.
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