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स्मारक घोटाला मामलाः MP-MLA कोर्ट में पांच अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अरबों के स्मारक घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन अधिकारी अजय कुमार और सुनील कुमार त्यागी समेत पांच अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

स्मारक घोटाला मामला
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Published : Aug 12, 2021, 9:54 PM IST

लखनऊः स्मारक घोटाला मामले में पांच अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अरबों के स्मारक घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन अजय कुमार और सुनील कुमार त्यागी समेत 5 अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त ज्ञानेंद्र कुमार अग्रहरि, सुखलाल यादव और पुरुषोत्तम के अपराध को भी प्रथम दृष्टया गंभीर करार दिया है.

इसके साथ ही इनकी भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस मामले की एफआईआर 1 जनवरी 2014 को उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक राम नरेश सिंह राठौर ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक वर्ष 2007 से 2011 के दौरान लखनऊ और नोएडा में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थरों की खरीद में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ था.

इसे भी पढ़ें- बालू अड्डा में दूषित पानी से 2 की मौत कई अस्पताल में भर्ती और 'जल जीवन मिशन' योजना में खुद की पीठ थपथपा रही योगी सरकार

इस मामले में अभियुक्त अजय कुमार और सुनील कुमार त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 120 बी के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) में आरोप पत्र दाखिल है. शेष अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना अभी प्रचलित है.

इसे भी पढ़ें- रोबोटिक तकनीक से 9 और मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट करने की तैयारी में SGPGI, शुल्क होगा माफ

लखनऊः स्मारक घोटाला मामले में पांच अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अरबों के स्मारक घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन अजय कुमार और सुनील कुमार त्यागी समेत 5 अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त ज्ञानेंद्र कुमार अग्रहरि, सुखलाल यादव और पुरुषोत्तम के अपराध को भी प्रथम दृष्टया गंभीर करार दिया है.

इसके साथ ही इनकी भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस मामले की एफआईआर 1 जनवरी 2014 को उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक राम नरेश सिंह राठौर ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक वर्ष 2007 से 2011 के दौरान लखनऊ और नोएडा में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थरों की खरीद में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ था.

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इस मामले में अभियुक्त अजय कुमार और सुनील कुमार त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 120 बी के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) में आरोप पत्र दाखिल है. शेष अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना अभी प्रचलित है.

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