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जीएसटी ट्रिब्युनल का गठन लखनऊ में करने पर मांगा जवाब - awadh bar strike continues in lucknow

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जीएसटी ट्रिब्युनल का गठन लखनऊ में किये जाने संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता को एक दिन में अवगत कराने का आदेश दिया है. अवध बार की ओर से जीएसटी काउंसिल के 14 मार्च 2020 के निर्णय को चुनौती दी गई है.

awadh bar association
अवध बार एसोसिएशन.
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Published : Mar 2, 2021, 9:17 PM IST

Updated : Mar 2, 2021, 9:35 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जीएसटी ट्रिब्युनल का गठन लखनऊ में किये जाने संबंधी अवध बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर एक दिन में अवगत कराने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने मंगलवार को दिया. याचिका में जीएसटी काउंसिल के 14 मार्च 2020 के निर्णय को चुनौती दी गई है व मांग की गई है कि 21 फरवरी 2019 के प्रस्ताव पर अमल किया जाए.

अगली सुनवाई 4 मार्च को
अवध बार की ओर से दलील दी गई कि ट्रिब्युनल की स्थापना के लिए हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच के लोकेशन का कोई महत्व नहीं है. दरअसल वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने जीएसटी की स्टेट बेंच लखनऊ में व एरिया बेंच की स्थापना प्रयागराज समेत 20 शहरों में किये जाने का अनुमोदन किया था. बाद में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी 31 मई 2019 को पारित अपने आदेश में कहा था कि ऐसा कोई न्यायिक निर्णय नहीं है कि प्रिंसिपल बेंच वाले शहर में ही जीएसटी ट्रिब्युनल की स्थापना की जाए. अवध बार की ओर से दलील दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे के दबाव में पूर्व के प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल ने बदल दिया. याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को मामले पर निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.

ये भी पढें-लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की याचिका पर कोर्ट ने मांगी आपत्ति


अधिवक्ताओं ने रैली निकालने की घोषणा की
वहीं अवध बार ने बैठक आयोजित कर बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है. इस दौरान गोमती नगर स्थित हाईकोर्ट परिसर के गेट नं. 6 पर अधिवक्ताओं का धरना मंगलवार को भी जारी रहा. बुधवार को अवध बार एसोसिएशन द्वारा दोपहर दो हाईकोर्ट से जीपीओ चौराहे तक वाहन रैली निकालने का भी एलान किया गया है.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जीएसटी ट्रिब्युनल का गठन लखनऊ में किये जाने संबंधी अवध बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर एक दिन में अवगत कराने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने मंगलवार को दिया. याचिका में जीएसटी काउंसिल के 14 मार्च 2020 के निर्णय को चुनौती दी गई है व मांग की गई है कि 21 फरवरी 2019 के प्रस्ताव पर अमल किया जाए.

अगली सुनवाई 4 मार्च को
अवध बार की ओर से दलील दी गई कि ट्रिब्युनल की स्थापना के लिए हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच के लोकेशन का कोई महत्व नहीं है. दरअसल वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने जीएसटी की स्टेट बेंच लखनऊ में व एरिया बेंच की स्थापना प्रयागराज समेत 20 शहरों में किये जाने का अनुमोदन किया था. बाद में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी 31 मई 2019 को पारित अपने आदेश में कहा था कि ऐसा कोई न्यायिक निर्णय नहीं है कि प्रिंसिपल बेंच वाले शहर में ही जीएसटी ट्रिब्युनल की स्थापना की जाए. अवध बार की ओर से दलील दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे के दबाव में पूर्व के प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल ने बदल दिया. याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को मामले पर निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी.

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अधिवक्ताओं ने रैली निकालने की घोषणा की
वहीं अवध बार ने बैठक आयोजित कर बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है. इस दौरान गोमती नगर स्थित हाईकोर्ट परिसर के गेट नं. 6 पर अधिवक्ताओं का धरना मंगलवार को भी जारी रहा. बुधवार को अवध बार एसोसिएशन द्वारा दोपहर दो हाईकोर्ट से जीपीओ चौराहे तक वाहन रैली निकालने का भी एलान किया गया है.

Last Updated : Mar 2, 2021, 9:35 PM IST
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