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स्टांप ड्यूटी मामले में यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत, अब 100 रुपये देकर जुर्माने से बच सकेंगे - RAE BARELI NEWS

रायबरेली निबंधन कार्यालय के सब रजिस्टार बृजेश पाठक ने दी जानकारी.

रायबरेली निबंधन कार्यालय
रायबरेली निबंधन कार्यालय (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 19, 2025, 9:57 PM IST

रायबरेली : जिले के निबंधन कार्यालय में जमीन की खरीद-फरोख्त में कम स्टांप ड्यूटी जमा करने के कई मामले पेंडिंग हैं. इन मामलों में पक्षकार पर स्टाम्प शुल्क कम जमा करने पर मूलधन पर ब्याज के साथ-साथ भारी अर्थदंड भी लगाया जाता है. सरकार द्वारा ऐसे लंबित मामले में विशेष छूट देकर मामलों को समाप्त करने के लिये योजना लाई गई है. इस योजना के जरिये लोग मात्र 100 रुपये देकर मूलधन पर लगने वाले भारी भरकम अर्थदंड से बच सकते हैं. यह योजना 31 मार्च 2025 तक के लिए आई है.

रायबरेली निबंधन कार्यालय के सब रजिस्टार बृजेश पाठक ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)



रायबरेली निबंधन कार्यालय के सब रजिस्टार बृजेश पाठक ने बताया कि जिला न्यायालय व अन्य न्यायालयों में जो विभागीय स्टांपवाद लम्बित हैं. उसके निस्तारण के लिये सरकार द्वारा एक विशेष छूट की स्कीम लाई गई है. यदि स्टांप वाद का पक्षकार ब्याज सहित मूलधन जमा करना चाहता है तो उसके मूलधन पर लगने वाला अर्थदंड नहीं लगेगा. यह अर्थदंड मूलधन का चार गुना लगता है जिसे वह समाधान योजना के जरिये मात्र 100 रुपये का अर्थदंड देकर निस्तारित करा सकता है. यह योजना 31 मार्च 2025 तक के लिए आई है.



उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 850 ऐसे मामले हैं जो विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन हैं जोकि एआईजी स्टांप, एडीएम व डीएम स्तर पर यह मामले पेंडिंग हैं, उनमें यह योजना लागू की गई है. इसमें कोशिश की गई है कि प्रत्येक को नोटिस देकर अवगत करा दिया जाए, जिससे समाधान योजना के तहत यह लाभ उन्हें दिया जा सके. उन्होंने कहा कि यदि वह इस समय अवधि में इसे जमा कर देंगे तो उन्हें हर महीने जो 1.5 प्रतिशत का ब्याज लग रहा है, वह नहीं लगेगा. साथ ही अपने मूलधन ब्याज का कैलकुलेशन करके पक्षकार 100 रुपये अर्थदंड देकर यह मुकदमा समाप्त करा सकते हैं, इससे वे आने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं.


यह भी पढ़ें : छोटी इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही योगी सरकार, स्टाम्प ड्यूटी सहित सब्सिडी देने की योजना - Yogi government plan

यह भी पढ़ें : हेल्थ और फार्मा क्षेत्र की इंडस्ट्री लगाने में मिलेगी 100 फीसद स्टाम्प ड्यूटी छूट, जानिए क्या है नियम - Medical Sector Industries policy

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रायबरेली निबंधन कार्यालय के सब रजिस्टार बृजेश पाठक ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)



रायबरेली निबंधन कार्यालय के सब रजिस्टार बृजेश पाठक ने बताया कि जिला न्यायालय व अन्य न्यायालयों में जो विभागीय स्टांपवाद लम्बित हैं. उसके निस्तारण के लिये सरकार द्वारा एक विशेष छूट की स्कीम लाई गई है. यदि स्टांप वाद का पक्षकार ब्याज सहित मूलधन जमा करना चाहता है तो उसके मूलधन पर लगने वाला अर्थदंड नहीं लगेगा. यह अर्थदंड मूलधन का चार गुना लगता है जिसे वह समाधान योजना के जरिये मात्र 100 रुपये का अर्थदंड देकर निस्तारित करा सकता है. यह योजना 31 मार्च 2025 तक के लिए आई है.



उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 850 ऐसे मामले हैं जो विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन हैं जोकि एआईजी स्टांप, एडीएम व डीएम स्तर पर यह मामले पेंडिंग हैं, उनमें यह योजना लागू की गई है. इसमें कोशिश की गई है कि प्रत्येक को नोटिस देकर अवगत करा दिया जाए, जिससे समाधान योजना के तहत यह लाभ उन्हें दिया जा सके. उन्होंने कहा कि यदि वह इस समय अवधि में इसे जमा कर देंगे तो उन्हें हर महीने जो 1.5 प्रतिशत का ब्याज लग रहा है, वह नहीं लगेगा. साथ ही अपने मूलधन ब्याज का कैलकुलेशन करके पक्षकार 100 रुपये अर्थदंड देकर यह मुकदमा समाप्त करा सकते हैं, इससे वे आने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं.


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