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रेप पीड़ित और गवाह के आत्मदाह मामले में अमिताभ ठाकुर सत्र अदालत में हुए पेश, 24 नवंबर को अगली सुनवाई - लखनऊ का समाचार

अमिताभ ठाकुर जेल से सत्र अदालत में पेश हुए. 24 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. ये मामला दुराचार पीड़ित और गवाह के आत्मदाह का है.

अमिताभ ठाकुर सत्र अदालत में हुए पेश
अमिताभ ठाकुर सत्र अदालत में हुए पेश
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Published : Nov 18, 2021, 10:58 PM IST

लखनऊः पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गुरुवार को जेल से लाकर सत्र अदालत के सामने पेश किया गया. बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय पर दुराचार लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्मदाह से हुई मौत का ये मामला है. विगत 8 नवंबर को निचली अदालत ने उनके खिलाफ चल रहा ये मुकदमा कमिट कर विचारण के लिए सत्र अदालत को भेज दिया था. सत्र अदालत में अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.

इस मामले की एफआईआर 27 अगस्त, 2021 को वरिष्ठ उप-निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. इस एफआईआर में अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था. अमिताभ ठाकुर को एफआईआर दर्ज होने के दिन ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. विगत 25 अक्टूबर को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.

इसे भी पढ़ें- प्रियंका गांधी के निजी सचिव समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं पर केस दर्ज

जबकि 29 अक्टूबर को इस मामले में अभियुक्त अतुल राय को न्यायिक हिरासत में लिया गया था. बसपा सांसद अतुल राय एक दूसरे मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में निरुद्ध हैं. वहीं इस मामले में अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी भी सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है.

लखनऊः पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गुरुवार को जेल से लाकर सत्र अदालत के सामने पेश किया गया. बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय पर दुराचार लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्मदाह से हुई मौत का ये मामला है. विगत 8 नवंबर को निचली अदालत ने उनके खिलाफ चल रहा ये मुकदमा कमिट कर विचारण के लिए सत्र अदालत को भेज दिया था. सत्र अदालत में अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.

इस मामले की एफआईआर 27 अगस्त, 2021 को वरिष्ठ उप-निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. इस एफआईआर में अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था. अमिताभ ठाकुर को एफआईआर दर्ज होने के दिन ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. विगत 25 अक्टूबर को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.

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जबकि 29 अक्टूबर को इस मामले में अभियुक्त अतुल राय को न्यायिक हिरासत में लिया गया था. बसपा सांसद अतुल राय एक दूसरे मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में निरुद्ध हैं. वहीं इस मामले में अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी भी सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है.

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