लखनऊ: बसपा सांसद अफजाल अंसारी सोमवार को एक बार फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचे. अफजाल की पत्नी फरहत अंसारी के नाम से डालीबाग में सरकारी जमीन पर मकान बनाने पर नोटिस दी गयी है. सोमवार को इस मामले की सुनवाई थी. अफजाल नोटिस का जवाब देने पहुंचे थे.
इससे पहले 14 सितंबर को भी अफजाल एलडीए आए थे और सात दिन का समय मांगा था. उपाध्यक्ष से मिलने के बाद सांसद अफजाल ने कहा कि उन्हें संविधान पर पूरा भरोसा है, जो भी कार्रवाई की गयी है वह एकतरफा है. डालीबाग के गाटा संख्या-93 सरकारी जमीन पर करीब सात हजार वर्ग मीटर में अंसारी का मकान बना है. 14 सितंबर को अंसारी ने अपनी पत्नी संग एलडीए उपाध्यक्ष से मिलकर मकान के नक्शे तथा वैधता संबंधी जानकारी दी थी.
नोटिस का जवाब मिलने के बाद उपाध्यक्ष शिवा कांत द्विवेदी ने 21 सितंबर को सुनवाई के लिए तारीख दी थी. मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास व उमर अंसारी के दो मकान भी इसी गाटा संख्या पर बने थे. जिन्हें एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने धराशायी कर दिया था. जिला प्रशासन की तरफ से गाटा संख्या-93 को निष्क्रांत संपत्ति घोषित करते हुए यहां बने मकानों को अवैध बताया गया है. यहीं पर मुख्तार की भाभी फरहत अंसारी का भी आलीशान मकान बना है.
इसके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने को लेकर एलडीए ने तैयारी शुरू कर दी है. फिलहाल उपाध्यक्ष पूरे मामले में विधिक राय भी ले रहे हैं. बताया जा रहा है कि पहले चरण में इस भवन का शमन मानचित्र निरस्त करना होगा. एलडीए ने एक सितंबर को इस बाबत मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को नोटिस दी थी. उत्तर प्रदेश नगर विकास नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 के तहत ये नोटिस जारी की थी, जिसमें किसी भी जारी मानचित्र को निरस्त किया जाता है.
जिलाधिकारी कार्यालय से जो पत्र एलडीए को 14 अगस्त को लिखा गया था, उसमें गाटा संख्या-93 की सभी खातेदारी निरस्त करने को कहा गया है. यह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति घोषित है. बता दें कि फरहत अंसारी के नाम से आलीशान मकान इसी गाटा संख्या पर बना है, जिसका मकान नंबर 21/14बी है. वहीं, मुख्तार के बेटों के नाम से भूखंड संख्या ए/14ए/1 और 21/216 ए पर बने मकानों को एलडीए गिरा चुका है. अब फरहत अंसारी के मकान का मानचित्र निरस्त करने की तैयारी में है.