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लखनऊ: वाहनों के आवागमन को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे पर जरूरी सामान के वाहनों के परिचालन में कोई कठिनाई न होने पाए.

अपर मुख्य सचिव गृह
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी
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Published : Mar 24, 2020, 3:34 AM IST

लखनऊ: जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन जारी किया गया है. वहीं इस बीच आमजन को खाद्य सामग्री सहित रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने के लिए वाहनों के आवागमन के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं.

निर्देश जारी करते हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते आमजन के वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई थी. न कि जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले वाहन पर. ऐसे में अब जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले वाहनों को रोका नहीं जाएगा. जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रमुख सचिव गृह ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे पर माल वाहन के परिचालन में कोई कठिनाई न होने पाए.

अवनीश अवस्थी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पानी की आपूर्ति करने वाले वाहन, हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, दवाओं के निर्माण हेतु कच्चा माल अथवा दवाओं को ले जाने वाले वाहन, ई कॉमर्स से संबंधित उत्पादों के परिवहन को नहीं रोका जाएगा.

ये भी पढ़ें: लखनऊः कोरोना वायरस को लेकर डिप्टी सीएम ने जारी किया वीडियो संदेश

लखनऊ: जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन जारी किया गया है. वहीं इस बीच आमजन को खाद्य सामग्री सहित रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने के लिए वाहनों के आवागमन के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं.

निर्देश जारी करते हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते आमजन के वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई थी. न कि जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले वाहन पर. ऐसे में अब जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले वाहनों को रोका नहीं जाएगा. जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रमुख सचिव गृह ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे पर माल वाहन के परिचालन में कोई कठिनाई न होने पाए.

अवनीश अवस्थी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पानी की आपूर्ति करने वाले वाहन, हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, दवाओं के निर्माण हेतु कच्चा माल अथवा दवाओं को ले जाने वाले वाहन, ई कॉमर्स से संबंधित उत्पादों के परिवहन को नहीं रोका जाएगा.

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